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Supreme Court Collegium : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मणिपुर HC के न्यायमूर्ति मुरलीधरन को स्थानांतरित करने की सिफारिश दोहराई - अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने जस्टिस एमवी मुरलीधरन (Justice M.V. Muralidaran) का ट्रांसफर मणिपुर हाई कोर्ट Manipur High Court) से कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) किए जाने की सिफारिश को दोहराया है. हालांकि जस्टिस मुरलीधरन ने कॉलेजियम से मद्रास हाई कोर्ट स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था.

Supreme Court Collegium
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
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By IANS

Published : Oct 11, 2023, 6:24 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने न्यायमूर्ति एम.वी. मुरलीधरन (Justice M.V. Muralidaran) का तबादला मणिपुर उच्च न्यायालय (Manipur High Court) से कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) करने की 9 अक्टूबर की अपनी पिछली सिफारिश दोहराई है.

न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने एससी कॉलेजियम से अनुरोध किया था कि उन्हें मद्रास में उनके मूल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए और यदि यह संभव नहीं है, तो उन्हें मणिपुर उच्च न्यायालय में बनाए रखा जाए. कॉलेजियम ने बुधवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक प्रस्ताव में कहा, 'हमने न्यायमूर्ति एमवी मुरलीधरन द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है. मुरलीधरन ने अपने उपरोक्त संदेश में कहा. कॉलेजियम को उनके द्वारा किए गए अनुरोधों में योग्यता नहीं दिख रही है. इसलिए, कॉलेजियम अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लेता है.'

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम ने कहा कि उसने मणिपुर उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों में से एक से परामर्श किया है और प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया है. न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार की भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के परिणामस्वरूप फरवरी 2023 में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होने के बाद न्यायमूर्ति मुरलीधरन मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं.

हाल ही में, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी (Attorney General R Venkataramani) ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित फाइल को केंद्र द्वारा मंजूरी दे दी गई है और एक आधिकारिक अधिसूचना बहुत जल्द प्रकाशित की जाएगी. इस साल जुलाई में, एससी कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी.

ये भी पढ़ें - SC On Termination of Pregnancy: उच्चतम न्यायालय की दो जजों की पीठ ने गर्भपात के मामले में सुनाया अलग-अलग फैसला

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने न्यायमूर्ति एम.वी. मुरलीधरन (Justice M.V. Muralidaran) का तबादला मणिपुर उच्च न्यायालय (Manipur High Court) से कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) करने की 9 अक्टूबर की अपनी पिछली सिफारिश दोहराई है.

न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने एससी कॉलेजियम से अनुरोध किया था कि उन्हें मद्रास में उनके मूल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए और यदि यह संभव नहीं है, तो उन्हें मणिपुर उच्च न्यायालय में बनाए रखा जाए. कॉलेजियम ने बुधवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक प्रस्ताव में कहा, 'हमने न्यायमूर्ति एमवी मुरलीधरन द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है. मुरलीधरन ने अपने उपरोक्त संदेश में कहा. कॉलेजियम को उनके द्वारा किए गए अनुरोधों में योग्यता नहीं दिख रही है. इसलिए, कॉलेजियम अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लेता है.'

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम ने कहा कि उसने मणिपुर उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों में से एक से परामर्श किया है और प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया है. न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार की भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के परिणामस्वरूप फरवरी 2023 में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होने के बाद न्यायमूर्ति मुरलीधरन मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं.

हाल ही में, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी (Attorney General R Venkataramani) ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित फाइल को केंद्र द्वारा मंजूरी दे दी गई है और एक आधिकारिक अधिसूचना बहुत जल्द प्रकाशित की जाएगी. इस साल जुलाई में, एससी कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी.

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