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अदालत ने भाजपा के दो उम्मीदवारों की याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा

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Published : Mar 21, 2021, 7:16 PM IST

केरल उच्च न्यायालय ने भाजपा के उन दो उम्मीदवारों की याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग से रविवार को जवाब मांगा जिन्होंने उनके नामांकन पत्र खारिज करने संबंधी निर्वाचन अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी है.

केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय

तिरुवनंतपुरम : केरल उच्च न्यायालय ने भाजपा के उन दो उम्मीदवारों की याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग से रविवार को जवाब मांगा जिन्होंने उनके नामांकन पत्र खारिज करने संबंधी निर्वाचन अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी है.

राज्य में आगामी छह अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने है. न्यायमूर्ति एन नगरेश ने आयोग को सोमवार को अपना जवाबी हलफनामा सौंपने के निर्देश दिये और याचिकाओं पर आगे की सुनवाई उसी दिन दोपहर 12 बजे होगी.

रविवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित हो गई है, इसलिए अदालत का हस्तक्षेप न्यायसंगत नहीं है.

भाजपा के कन्नूर जिले के अध्यक्ष एन हरिदास कन्नूर जिले में थालासेरी से प्रत्याशी थे, जबकि पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष निवेदिता त्रिशूर जिले में गुरुवयूर से प्रत्याशी थीं.

हरिदास और निवेदिता ने अदालत में याचिकाएं दायर की कि उनके नामांकन पत्रों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनके कागजात पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे.

अपनी याचिकाओं में उन्होंने दलील दी कि उनके संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को गलतियों को सुधारने के लिए उन्हें समय देना चाहिए था.

पढ़ें - केरल विस चुनाव : नामांकन पत्रों की जांच पूरी, 1061 उम्मीदवार

अदालत से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए निवेदिता ने दावा किया कि निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग है.

इन दोनों के अलावा इडुक्की जिले में देवीकुलम से अन्नाद्रमुक की उम्मीदवार आर एम धनलक्ष्मी का नामांकन भी खारिज कर दिया गया.

तिरुवनंतपुरम : केरल उच्च न्यायालय ने भाजपा के उन दो उम्मीदवारों की याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग से रविवार को जवाब मांगा जिन्होंने उनके नामांकन पत्र खारिज करने संबंधी निर्वाचन अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी है.

राज्य में आगामी छह अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने है. न्यायमूर्ति एन नगरेश ने आयोग को सोमवार को अपना जवाबी हलफनामा सौंपने के निर्देश दिये और याचिकाओं पर आगे की सुनवाई उसी दिन दोपहर 12 बजे होगी.

रविवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित हो गई है, इसलिए अदालत का हस्तक्षेप न्यायसंगत नहीं है.

भाजपा के कन्नूर जिले के अध्यक्ष एन हरिदास कन्नूर जिले में थालासेरी से प्रत्याशी थे, जबकि पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष निवेदिता त्रिशूर जिले में गुरुवयूर से प्रत्याशी थीं.

हरिदास और निवेदिता ने अदालत में याचिकाएं दायर की कि उनके नामांकन पत्रों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनके कागजात पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे.

अपनी याचिकाओं में उन्होंने दलील दी कि उनके संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को गलतियों को सुधारने के लिए उन्हें समय देना चाहिए था.

पढ़ें - केरल विस चुनाव : नामांकन पत्रों की जांच पूरी, 1061 उम्मीदवार

अदालत से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए निवेदिता ने दावा किया कि निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग है.

इन दोनों के अलावा इडुक्की जिले में देवीकुलम से अन्नाद्रमुक की उम्मीदवार आर एम धनलक्ष्मी का नामांकन भी खारिज कर दिया गया.

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