नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है (physically disabled candidates). शीर्ष कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को भी आईपीएस (IPS), रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप पुलिस सेवा (DANIPS) में नौकरी के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार एक अप्रैल को शाम 4 बजे तक आवेदन दे सकते हैं.
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ एनजीओ नेशनल प्लेटफॉर्म की ओर से दिव्यांगों के अधिकारों के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में दिव्यांगों को इन सेवाओं से पूरी तरह से बाहर करने को चुनौती दी गई थी. केंद्र सरकार ने याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. इस बीच, अदालत ने उम्मीदवारों को अपनी पसंद के बारे में यूपीएससी के महासचिव को एक आवेदन जमा करने की अनुमति दी है.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने अदालत से दिव्यांग लोगों के लिए आवेदन की तारीख एक या दो सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया था. वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने पीठ को अवगत कराया कि कई दिव्यांग उम्मीदवार जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की थी 24 मार्च तक सेवाओं की विभिन्न शाखाओं के बीच अपनी वरीयता देने में असमर्थ रहे. यूपीएससी मेंस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवार को डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) भरने की जरूरत होती है. ऐसे में उन्हें और समय दिया जाए. इस पर कोर्ट ने ये इजाजत दी, साथ ही ये स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी भी प्रकार से चल रही चयन प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगा.
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