नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले (Delhi excise scam) के सिलसिले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता (K Kavitha) और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी को आज पेशी के लिए जारी किए गए समन पर जोर नहीं देगा.
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष दलील दी कि कविता पहले ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं और अगर उन्हें कोई कठिनाई हुई तो समन की तारीख बढ़ा दी जाएगी.
सुनवाई 26 तक टली : कविता के वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें आज के लिए बुलाया गया है. राजू ने पीठ के समक्ष कहा कि वह दो बार पेश हो चुकी हैं और यदि वह व्यस्त हैं तो ईडी तारीख 10 दिन और बढ़ा देगी. पीठ ने मामले की सुनवाई 26 सितंबर को तय की. कविता के वकील ने कहा कि समन को तब तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए.
पीठ ने राजू से सवाल किया कि क्या अदालत को इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत है या एजेंसी इसे करेगी. राजू ने कहा, 'हम यह करेंगे...'
शीर्ष अदालत मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली कविता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उन्होंने गिरफ्तारी से सुरक्षा का भी अनुरोध किया था. बीआरएस नेता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है.