चेन्नई: तमिलनाडु की एक अदालत ने अन्नाद्रमुक की निष्कासित नेता वीके शशिकला, जिसको 2017 में पार्टी की आम परिषद में उन्हें हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली, की याचिका सोमवार को खारिज कर दी.अदालत ने अन्नाद्रमुक समन्वयक ओ पनीरसेल्वम और संयुक्त समन्वयक के पलानीस्वामी के एक वार्ता आवेदन के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी। पार्टी के कानूनी विंग के संयुक्त सचिव ए एम बाबू मुरुगावेल ने कहा। शशिकला ने पहले शहर की सिविल कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि 2017 में आयोजित AIADMK जनरल काउंसिल, जिसने उन्हें महासचिव के रूप में निष्कासित कर दिया था, वैध नहीं थी। पन्नीरसेल्वम और पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले तत्कालीन अलग गुटों के विलय के मद्देनजर आम परिषद का आयोजन किया गया था.
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