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हिरण शिकार मामला: सलमान ने जोधपुर कोर्ट में फिर पेश की हाजिरी माफी - deer hunting

बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण और आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान छठवीं बार मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए. सलमान के वकील ने कोरोना को ढाल बनाकर उनकी हाजिरी माफी लगाई है. अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी.

salman khan
हिरण शिकार मामला
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Published : Dec 1, 2020, 2:16 PM IST

जोधपुर : बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान मंगलवार को एक बार फिर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. उनकी तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र काच्छवाल की अदालत में हाजिरी माफी पेश की गई है. सलमान वर्तमान में मुंबई में है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को तय की गई है.

सलमान खान आज नहीं हुए कोर्ट में पेश

सलमान खान को मंगलवार को हिरण शिकार व आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में कोर्ट में पेश होना था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत की तरफ से कोर्ट में पेश हाजिरी माफी में कहा गया है कि रेस्पोंडेंट मुंबई में निवास करता है. मुंबई और जोधपुर में कोविड-19 महामारी भयंकर रूप से फैली हुई है. इन परिस्थितियों में रेस्पोंडेंट का पेशी के लिए जोधपुर आना खतरे से खाली नहीं है. इस कारण रेस्पोंडेंट सलमान खान कोर्ट में पेश नहीं हो सके हैं. ऐसे में विनम्र अनुरोध है कि सलमान को हाजिरी माफी प्रदान की जाए.

कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान ने पेश की थी अपील
गौरतलब है कि तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में पांच अप्रैल, 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को पांच साल की सजा के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला के समक्ष अपील पेश की थी.

अवैध हथियार मामले में जोधपुर जिला में अपील विचाराधीन
दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी, 2017 को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपील पेश की थी.

पढ़ें- एक 'गलत' क्लिक के चलते IIT में दाखिले से चूके छात्र ने SC का दरवाजा खटखटाया

वहीं, दो अपीलें सरकार की ओर से पेश की गई थीं, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून, 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी. इन सभी मामलों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपीलें विचाराधीन हैं.

कोविड-19 के कारण सलमान को मिली राहत
सजा होने के बाद करीब ढाई साल की इस अवधि में प्रत्येक पेशी पर सलमान खान किसी न किसी कारण से हाजिरी माफी लेते रहे. करीब पंद्रह बार वह हाजिरी माफी का लाभ ले चुके हैं. सलमान को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर 437 ए के मुचलके पेश करने हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते सलमान खान के अधिवक्ता हर बार उनकी ओर से हाजिरी माफी पेश कर रहे हैं कि सलमान मुंबई से जोधपुर नहीं आ सकेंगे.

छह पेशी और छह बार हाजिरी माफी
कोरोना काल में उनकी पहली पेशी 18 अप्रैल को, दूसरी चार जून को, तीसरी पेशी 16 जुलाई को, चौथी 14 सितंबर, पांचवीं 28 सितंबर और छठी पेशी एक दिसंबर को होनी थी. मगर सलमान की तरफ से कोविड के नाम पर हाजिरी माफी मांगी गई. कोविड सलमान के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया है.

देखने वाली बात है कि क्या 16 जनवरी तक कोविड-19 पर नियंत्रण हो पाएगा या फिर सलमान को राहत मिलेगी. यह तो अगली तारीख पर पता चलेगा.

जोधपुर : बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान मंगलवार को एक बार फिर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. उनकी तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र काच्छवाल की अदालत में हाजिरी माफी पेश की गई है. सलमान वर्तमान में मुंबई में है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को तय की गई है.

सलमान खान आज नहीं हुए कोर्ट में पेश

सलमान खान को मंगलवार को हिरण शिकार व आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में कोर्ट में पेश होना था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत की तरफ से कोर्ट में पेश हाजिरी माफी में कहा गया है कि रेस्पोंडेंट मुंबई में निवास करता है. मुंबई और जोधपुर में कोविड-19 महामारी भयंकर रूप से फैली हुई है. इन परिस्थितियों में रेस्पोंडेंट का पेशी के लिए जोधपुर आना खतरे से खाली नहीं है. इस कारण रेस्पोंडेंट सलमान खान कोर्ट में पेश नहीं हो सके हैं. ऐसे में विनम्र अनुरोध है कि सलमान को हाजिरी माफी प्रदान की जाए.

कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान ने पेश की थी अपील
गौरतलब है कि तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में पांच अप्रैल, 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को पांच साल की सजा के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला के समक्ष अपील पेश की थी.

अवैध हथियार मामले में जोधपुर जिला में अपील विचाराधीन
दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी, 2017 को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपील पेश की थी.

पढ़ें- एक 'गलत' क्लिक के चलते IIT में दाखिले से चूके छात्र ने SC का दरवाजा खटखटाया

वहीं, दो अपीलें सरकार की ओर से पेश की गई थीं, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून, 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी. इन सभी मामलों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपीलें विचाराधीन हैं.

कोविड-19 के कारण सलमान को मिली राहत
सजा होने के बाद करीब ढाई साल की इस अवधि में प्रत्येक पेशी पर सलमान खान किसी न किसी कारण से हाजिरी माफी लेते रहे. करीब पंद्रह बार वह हाजिरी माफी का लाभ ले चुके हैं. सलमान को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर 437 ए के मुचलके पेश करने हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते सलमान खान के अधिवक्ता हर बार उनकी ओर से हाजिरी माफी पेश कर रहे हैं कि सलमान मुंबई से जोधपुर नहीं आ सकेंगे.

छह पेशी और छह बार हाजिरी माफी
कोरोना काल में उनकी पहली पेशी 18 अप्रैल को, दूसरी चार जून को, तीसरी पेशी 16 जुलाई को, चौथी 14 सितंबर, पांचवीं 28 सितंबर और छठी पेशी एक दिसंबर को होनी थी. मगर सलमान की तरफ से कोविड के नाम पर हाजिरी माफी मांगी गई. कोविड सलमान के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया है.

देखने वाली बात है कि क्या 16 जनवरी तक कोविड-19 पर नियंत्रण हो पाएगा या फिर सलमान को राहत मिलेगी. यह तो अगली तारीख पर पता चलेगा.

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