नई दिल्लीः दक्षिण दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला आज नहीं आ सका. जज के छुट्टी पर होने की वजह से फैसला टल गया है. अब इस पर 9 मई को फैसला आ सकता है. पूनावाला पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर का गला घोंटने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के सहित सबूतों को मिटाने का भी आरोप है.
बता दें कि मामले की सुनावई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने 15 अप्रैल को अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ अभियुक्तों के आरोप तय करने पर दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. जांच एजेंसी ने 15 अप्रैल को वाकर के पिता के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. पूनावाला पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने का कारण) के तहत अपराध दर्ज किया है.
दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वाकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था, जिसके बाद उसने उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और दक्षिणी दिल्ली के महरौली के जंगल में अलग-अलग फेंक दिए थे. इससे पहले उसने टुकड़ों को अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा था.
पॉलीग्राफ टेस्ट में स्वीकार की थी हत्या की बात
इस मामले में पुलिस ने आफताब का नार्को टेस्ट कराया था. उससे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ था. उससे कई तरह के सवाल-जवाब पूछे गए थे, उसी के बाद चार्जशीट तैयार की गई है. दिल्ली पुलिस ने 6629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. पॉलिग्राफ टेस्ट के दौरान उसने हत्या की बात स्वीकार की थी. अब तक 150 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं.