नई दिल्ली : दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले के आरोपी (Sagar Dhankhar Murder accused Gaurav Laura) गौरव लौरा को अपनी बहन की शादी में (Sagar Dhankhar murder accused Gaurav's sister's wedding) हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पैरोल पर (Gaurav gets parole) रिहा करने की अनुमति दे दी है. एडिशनल सेशंस जज शिवाजी आनंद ने ये आदेश दिया है.
गौरव के वकील सुमित शौकीन ने कहा कि उसकी सगी बहन की शादी 11 दिसंबर को होने वाली है. यह शादी दिल्ली के नजफगढ़ से हाेगी. आरोपी का अपनी सगी बहन की शादी में शामिल होना जरूरी है. दिल्ली पुलिस की ओर से वकील जेएस मलिक ने कहा कि जेल मैन्यूअल के मुताबिक कस्टडी पेरोल केवल दिन में ही दी जा सकती है. उसके बाद कोर्ट ने आरोपी गौरव काे 11 दिसंबर की सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया.
बता दें कि 18 नवंबर को कोर्ट ने आरोपी गौरव को 12वीं की परीक्षा देने के लिए कस्टडी पैरोल देने का आदेश दिया था. गौरव ओपन स्कूलिंग के जरिये 12वीं में पढ़ता है. उसकी परीक्षा 10 दिसंबर को खत्म हो रही है. लौरा पढ़ाई के साथ ही छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती का अभ्यास करता था. वह पहलवान सुशील के गांव (Gaurav of Sushil village) का ही रहने वाला है.
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गौरव लौरा की गिरफ्तारी पुलिस ने 26 जून को की थी. लौरा और सुशील कुमार समेत अन्य आरोपियों ने इसी साल चार और पांच मई की दरम्यानी रात में सागर की कथित तौर पर छत्रसाल स्टेडियम (Sagar Dhankhar was beaten up at Chhatrasal Stadium ) में इतनी पिटाई की कि अगले दिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.