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पटना एयरपोर्ट पर इन राज्यों के आगंतुकों को RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता में छूट

महाराष्ट्र, पंजाब, केरल से पटना हवाईअड्डा आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अब अनिवार्य नहीं होगी.

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Published : Jun 30, 2021, 7:16 PM IST

पटना : महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों के लिए अब आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा.

पटना हवाई अड्डे ने इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी द्वारा हवाई अड्डे के निदेशक को लिखा गया पत्र ट्विटर पर साझा करते हुए कहा है कि नवीनतम आदेशों के अनुसार महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अब कोई अनिवार्यता नहीं है.

पटना के जिलाधिकारी द्वारा हवाई अड्डा के निदेशक को 29 जून को लिखे उक्त पत्र में कहा गया, महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल राज्य से हवाई यात्रा कर जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान से हवाई यात्रा प्रारंम करने के 72 घंटे पूर्व तक का कोविड 19 आरटीपीसीआर जांच के केवल निगेटिव रिपोर्ट वाले यात्री को हवाई यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था. वर्तमान में कोरोना संकमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जिले में कोरोना संकमण दर में आई कमी के कारण आरटीपीसीआर रिपोर्ट की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है. इसलिए उक्त के आलोक में इस संबंध में 7 अप्रैल को जारी पत्र को शिथिल किया जाता है.

पढ़ें :- वैक्सीन की दोनों डोज लगाकर असम आने वालों को कोविड के अनिवार्य परीक्षण से छूट

जिलाधिकारी ने अपने पत्र में पटना हवाई अड्डे के निदेशक से अपने स्तर से तत्संबंधी निर्देश विमानन कंपनियों को जारी करने का अनुरोध किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

पटना : महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों के लिए अब आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा.

पटना हवाई अड्डे ने इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी द्वारा हवाई अड्डे के निदेशक को लिखा गया पत्र ट्विटर पर साझा करते हुए कहा है कि नवीनतम आदेशों के अनुसार महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अब कोई अनिवार्यता नहीं है.

पटना के जिलाधिकारी द्वारा हवाई अड्डा के निदेशक को 29 जून को लिखे उक्त पत्र में कहा गया, महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल राज्य से हवाई यात्रा कर जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान से हवाई यात्रा प्रारंम करने के 72 घंटे पूर्व तक का कोविड 19 आरटीपीसीआर जांच के केवल निगेटिव रिपोर्ट वाले यात्री को हवाई यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था. वर्तमान में कोरोना संकमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जिले में कोरोना संकमण दर में आई कमी के कारण आरटीपीसीआर रिपोर्ट की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है. इसलिए उक्त के आलोक में इस संबंध में 7 अप्रैल को जारी पत्र को शिथिल किया जाता है.

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जिलाधिकारी ने अपने पत्र में पटना हवाई अड्डे के निदेशक से अपने स्तर से तत्संबंधी निर्देश विमानन कंपनियों को जारी करने का अनुरोध किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

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