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दिल्ली मेट्रो पर उपभोक्ता अधिकारों के हनन का आरोप - दिल्ली मेट्रो उपभोगता के अधिकार

हरपाल सिंह राणा का कहना है कि दिल्ली मेट्रो उपभोक्ताओं के अधिकार का हनन कर रही है, जिसको लेकर आरटीआई लगाई, जिसके बाद दिल्ली मेट्रो द्वारा अलग-अलग 10 जवाब दिए गए हैं.

Delhi Metro violating consumer rights
Delhi Metro violating consumer rights
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Published : Mar 16, 2021, 4:21 PM IST

नई दिल्ली : विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के दिन आरटीआई एक्टिविस्ट व समाजसेवी हरपाल सिंह राणा ने उपभोक्ताओं के लिए आवाज एक बार फिर आवाज उठाई है. दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत नियमों का पालन नहीं करती है. आरटीआई के माध्यम से हर बार दिल्ली मेट्रो की तरफ से अलग-अलग जवाब दिए जाते हैं. हरपाल सिंह राणा का कहना है कि दिल्ली मेट्रो उपभोक्ताओं के अधिकार का हनन कर रही है.

उपभोक्ता अधिकारों के हनन का आरोप.

दुनिया में सभी परिवहन सेवाएं रेल, बस, जहाज आदि उपभोक्ता की श्रेणी में आती हैं. सिर्फ दिल्ली मेट्रो ही ऐसी है जो, उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं है. भारत में संचालित अन्य राज्यों की मेट्रो सेवा, जिनमें जयपुर, मुंबई, लखनऊ आदि मेट्रो सेवा उपभोक्ता कि श्रेणी में होने की वजह से यात्रियों को पानी, शौचालय आदि अनेकों प्रकार की सुविधाएं निशुल्क दी जाती है, लेकिन दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता श्रेणी के नियमों का पालन नहीं कर रही.

पढ़ें- रेल मंत्री का देश को आश्वासन, रेलवे भारत की सम्पत्ति, नहीं होगा निजीकरण

दिल्ली मेट्रो द्वारा आईटीआई के माध्यम से इसपर जवाब दिया गया. RTI एक्टिविस्ट हरपाल राणा का कहना है की मेट्रो बार-बार अलग-अलग जवाब देकर भ्रमित कर रही है. दिल्ली में मेट्रो आरंभ हुए 18 वर्ष होने के बाद भी उपभोक्ता श्रेणी में नहीं रखना कानून का उल्लंघन तो है ही. साथ ही यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ अन्याय भी है.

दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता श्रेणी में शामिल हो जाए तो पीने का पानी, शौचालय और अनेकों सार्वजनिक सुविधाएं यहां पर भी निशुल्क मिलने लगेगी और किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना होने पर मुआवजा भी लिया जा सकता है. इन्हीं सुविधाओं को देने से बचने के लिए मेट्रो उपभोक्ता की श्रेणी में आने से बार-बार गलत जवाब जानकारी देकर गुमराह कर रही है.

नई दिल्ली : विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के दिन आरटीआई एक्टिविस्ट व समाजसेवी हरपाल सिंह राणा ने उपभोक्ताओं के लिए आवाज एक बार फिर आवाज उठाई है. दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत नियमों का पालन नहीं करती है. आरटीआई के माध्यम से हर बार दिल्ली मेट्रो की तरफ से अलग-अलग जवाब दिए जाते हैं. हरपाल सिंह राणा का कहना है कि दिल्ली मेट्रो उपभोक्ताओं के अधिकार का हनन कर रही है.

उपभोक्ता अधिकारों के हनन का आरोप.

दुनिया में सभी परिवहन सेवाएं रेल, बस, जहाज आदि उपभोक्ता की श्रेणी में आती हैं. सिर्फ दिल्ली मेट्रो ही ऐसी है जो, उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं है. भारत में संचालित अन्य राज्यों की मेट्रो सेवा, जिनमें जयपुर, मुंबई, लखनऊ आदि मेट्रो सेवा उपभोक्ता कि श्रेणी में होने की वजह से यात्रियों को पानी, शौचालय आदि अनेकों प्रकार की सुविधाएं निशुल्क दी जाती है, लेकिन दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता श्रेणी के नियमों का पालन नहीं कर रही.

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दिल्ली मेट्रो द्वारा आईटीआई के माध्यम से इसपर जवाब दिया गया. RTI एक्टिविस्ट हरपाल राणा का कहना है की मेट्रो बार-बार अलग-अलग जवाब देकर भ्रमित कर रही है. दिल्ली में मेट्रो आरंभ हुए 18 वर्ष होने के बाद भी उपभोक्ता श्रेणी में नहीं रखना कानून का उल्लंघन तो है ही. साथ ही यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ अन्याय भी है.

दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता श्रेणी में शामिल हो जाए तो पीने का पानी, शौचालय और अनेकों सार्वजनिक सुविधाएं यहां पर भी निशुल्क मिलने लगेगी और किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना होने पर मुआवजा भी लिया जा सकता है. इन्हीं सुविधाओं को देने से बचने के लिए मेट्रो उपभोक्ता की श्रेणी में आने से बार-बार गलत जवाब जानकारी देकर गुमराह कर रही है.

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