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Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट 31 को सुनाएगा फैसला

दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई शुक्रवार को खत्म हो गई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस पर 31 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. बता दें, सिसोदिया अभी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में बंद हैं. उन्हें ईडी ने भी गिरफ्तार किया था.

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Published : Mar 24, 2023, 4:10 PM IST

नई दिल्‍ली: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई किया. कोर्ट ने इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब जज एमके नागपाल के कोर्ट द्वारा सिसोदिया की जमानत याचिका पर 31 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा.

सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयन कृष्णन, सिद्धार्थ अग्रवाल और मोहित माथुर पेश हुए. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड खत्म होने के बाद 22 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पांच अप्रैल तक जेल भेज दिया था. जबकि सीबीआई वाले केस में सिसोदिया को तीन अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सिसोदिया अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं.

  • Rouse Avenue Court reserves order on bail plea moved by Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia in CBI case pertaining to alleged irregularities in the framing and implementation of the excise policy of GNCTD.

    Special Judge MK Nagpal fixes 31st March as the date for… pic.twitter.com/vSRdfdqXAb

    — ANI (@ANI) March 24, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

वहीं, ईडी वाले केस में 25 मार्च को कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस होगी. गौरतलब है कि आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. यहां से नौ मार्च को सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. यहां से नौ मार्च को सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ेंः राहुल गांधी को दोषी ठहराने के खिलाफ 27 से देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

क्या है दिल्ली शराब घोटालाः दिल्ली सरकार ने 2021 में नई आबकारी नीति को लागू किया था. इस नीति के तहत प्राइवेट वेंडरों को शराब बिक्री की सरकार ने इजाजत दी. सरकारी दुकानें सभी बंद कर दी गई थी. निजी दुकानें उन इलाकों में खुली, जहां सघन आबादी थी. मामला आबकारी नीति और शराब की दुकानें खोलने के लिए जारी लाइसेंस में घोटाले का आया तो इसकी शिकायत की गई और उपराज्यपाल ने फिर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. 17 अगस्त को सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में मुकदमा दर्ज किया था और 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर छापा मारा था. बता दें कि शराब घोटाले में अभी तक कुल 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.

ये भी पढ़ें- परिणीति चोपड़ा के नाम पर मुस्कराए राघव चड्ढा, कहा- मुझसे राजनीति पर सवाल कीजिए

नई दिल्‍ली: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई किया. कोर्ट ने इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब जज एमके नागपाल के कोर्ट द्वारा सिसोदिया की जमानत याचिका पर 31 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा.

सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयन कृष्णन, सिद्धार्थ अग्रवाल और मोहित माथुर पेश हुए. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड खत्म होने के बाद 22 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पांच अप्रैल तक जेल भेज दिया था. जबकि सीबीआई वाले केस में सिसोदिया को तीन अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सिसोदिया अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं.

  • Rouse Avenue Court reserves order on bail plea moved by Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia in CBI case pertaining to alleged irregularities in the framing and implementation of the excise policy of GNCTD.

    Special Judge MK Nagpal fixes 31st March as the date for… pic.twitter.com/vSRdfdqXAb

    — ANI (@ANI) March 24, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

वहीं, ईडी वाले केस में 25 मार्च को कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस होगी. गौरतलब है कि आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. यहां से नौ मार्च को सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. यहां से नौ मार्च को सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था.

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क्या है दिल्ली शराब घोटालाः दिल्ली सरकार ने 2021 में नई आबकारी नीति को लागू किया था. इस नीति के तहत प्राइवेट वेंडरों को शराब बिक्री की सरकार ने इजाजत दी. सरकारी दुकानें सभी बंद कर दी गई थी. निजी दुकानें उन इलाकों में खुली, जहां सघन आबादी थी. मामला आबकारी नीति और शराब की दुकानें खोलने के लिए जारी लाइसेंस में घोटाले का आया तो इसकी शिकायत की गई और उपराज्यपाल ने फिर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. 17 अगस्त को सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में मुकदमा दर्ज किया था और 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर छापा मारा था. बता दें कि शराब घोटाले में अभी तक कुल 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.

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