ETV Bharat / bharat

Sexual Harassment Case: बृजभूषण शरण सिंह को समन, 18 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश - राउज एवेन्यू कोर्ट

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समान जारी किया है. समन में कोर्ट ने बृज भूषण को 18 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Jul 7, 2023, 2:57 PM IST

Updated : Jul 7, 2023, 3:23 PM IST

नई दिल्लीः भारतीय महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ सकती है. पहलवानों के आरोप के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सांसद और विनोद तोमर को तलब किया है. दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है चार्जशीटः इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संज्ञान लेने के लिए सात जुलाई की तारीख तय की थी. बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 22 जून को सुनवाई करते हुए चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) महिमा राय सिंह ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. उन्होंने मामले को एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल के पास भेजा था.

यह भी पढ़ेंः Wrestlers Protest: विनेश फोगाट ने क्यों की शस्त्र उठाने की बात, जानिए किसे कहा अंधा, गूंगा और बहरा राजा

पोक्सो की धारा हटाने के लिए कोर्ट में रिपोर्ट दाखिलः पोक्सो मामले की जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ही पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है. कोर्ट की वैकेशन बेंच के समक्ष दाखिल 550 पन्ने की कैंसिलेशन रिपोर्ट पुलिस ने शिकायतकर्ता पीड़िता के पिता और पीड़िता के बयानों के आधार पर तैयार की. पुलिस ने रिपोर्ट में महिला पहलवान के नाबालिग नहीं होने से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए पोक्सो की धारा रद्द करने का अनुरोध किया है. धारा 173 सीईपीसी के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है. इस पर अब एक अगस्त को सुनवाई होनी है.

यह भी पढ़ेंः Sexual Harassment Case: बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं!

नई दिल्लीः भारतीय महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ सकती है. पहलवानों के आरोप के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सांसद और विनोद तोमर को तलब किया है. दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है चार्जशीटः इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संज्ञान लेने के लिए सात जुलाई की तारीख तय की थी. बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 22 जून को सुनवाई करते हुए चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) महिमा राय सिंह ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. उन्होंने मामले को एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल के पास भेजा था.

यह भी पढ़ेंः Wrestlers Protest: विनेश फोगाट ने क्यों की शस्त्र उठाने की बात, जानिए किसे कहा अंधा, गूंगा और बहरा राजा

पोक्सो की धारा हटाने के लिए कोर्ट में रिपोर्ट दाखिलः पोक्सो मामले की जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ही पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है. कोर्ट की वैकेशन बेंच के समक्ष दाखिल 550 पन्ने की कैंसिलेशन रिपोर्ट पुलिस ने शिकायतकर्ता पीड़िता के पिता और पीड़िता के बयानों के आधार पर तैयार की. पुलिस ने रिपोर्ट में महिला पहलवान के नाबालिग नहीं होने से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए पोक्सो की धारा रद्द करने का अनुरोध किया है. धारा 173 सीईपीसी के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है. इस पर अब एक अगस्त को सुनवाई होनी है.

यह भी पढ़ेंः Sexual Harassment Case: बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं!

Last Updated : Jul 7, 2023, 3:23 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.