नई दिल्ली : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने बैटरी और मेथनॉल तथा एथनॉल से चलने वाले वाहनों के परिचालन को सुगम बनाने के लिये दो योजनाओं को संशोधित किया है.
मंत्रालय ने पांच अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा कि रेंट ए कैब स्कीम, 1989 और रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम में संशोधन किये गये हैं.
इन वाहनों को परमिट की आवश्यकता से छूट के कारण मंत्रालय को दो योजनाओं को लागू करने को लेकर कुछ राज्यों की तरफ से प्रतिवेदन मिले थे.
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इससे पहले, मंत्रालय ने रेंट ए कैब और रेंट ए मोटरसाइकिल योजना के लिये दिशानिर्देश जारी किये थे.
(पीटीआई-भाषा)