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राजनीतिक टिप्पणीकार और प्रकाशक बद्री शेषाद्रि को मिली जमानत

तमिलनाडु के लेखक व राजनीतिक कार्यकर्ता बद्री शेषाद्रि को कुन्नम के मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दी है. सीजेआई चंद्रचूड़ पर टिप्पणी करने के आरोप में तमिलनाडु के लेखक व राजनीतिक कार्यकर्ता बद्री शेषाद्रि को गिरफ्तार किया गया था. पढ़ें पूरी खबर...

Badri Seshadri granted bail
कोर्ट के बाहर बद्री शेषाद्रि.
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Published : Aug 2, 2023, 9:02 AM IST

चेन्नई : तमिलनाडु के जिला कुन्नम के मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार, एक अगस्त, 2023 को राजनीतिक टिप्पणीकार और प्रकाशक बद्री शेषाद्रि को सशर्त जमानत दे दी. जिन्हें हाल ही में पेरम्बलुर जिला पुलिस ने एक यूट्यूब साक्षात्कार में उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किया था. उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने मणिपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर टिप्पणी की थी.

अदालत ने कुन्नम पुलिस की ओर से शेषाद्रि की हिरासत की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी. शेषाद्रि अपनी गिरफ्तारी के बाद तिरुचि की केंद्रीय जेल में बंद थे. कुन्नम पुलिस ने शेषाद्रि के खिलाफ वकील कवियारासु की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 153 ए सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. उन्हें शनिवार, 29 जुलाई को चेन्नई में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था.

बद्री शेषाद्रि को जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए हर दिन सुबह 10 बजे तिरुचि शहर के श्रीरंगम पुलिस स्टेशन में हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया. अदालत में पेश किए जाने के बाद शेषाद्रि को वापस केंद्रीय कारागार, तिरुचि ले जाया गया. जानकारी के मुताबिक औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें बुधवार को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा.

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बता दें कि विशेष रूप से, बद्री शेषाद्रि की रिहाई की मांग को लेकर कई लेखक और इतिहासकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से अपील करने के लिए एक साथ आए. सोमवार, 31 जुलाई को भेजे गए पत्र में लेखक अंबाई, पॉल जकारिया और पेरुमल मुरुगन, इतिहासकार एआर वेंकटचलपति और स्टालिन राजंगम, संगीतकार टीएम कृष्णा, अकादमिक राजन कृष्णन और प्रकाशक कन्नन सुंदरम के हस्ताक्षर हैं. हालांकि, अपने पत्र में उन्होंने सीजेआई के खिलाफ शेषाद्रि की टिप्पणियों की निंदा की, लेकिन उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया और चिंता व्यक्त की कि बद्री शेषाद्रि की गिरफ्तारी संविधान की भावना के विपरीत है.

चेन्नई : तमिलनाडु के जिला कुन्नम के मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार, एक अगस्त, 2023 को राजनीतिक टिप्पणीकार और प्रकाशक बद्री शेषाद्रि को सशर्त जमानत दे दी. जिन्हें हाल ही में पेरम्बलुर जिला पुलिस ने एक यूट्यूब साक्षात्कार में उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किया था. उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने मणिपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर टिप्पणी की थी.

अदालत ने कुन्नम पुलिस की ओर से शेषाद्रि की हिरासत की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी. शेषाद्रि अपनी गिरफ्तारी के बाद तिरुचि की केंद्रीय जेल में बंद थे. कुन्नम पुलिस ने शेषाद्रि के खिलाफ वकील कवियारासु की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 153 ए सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. उन्हें शनिवार, 29 जुलाई को चेन्नई में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था.

बद्री शेषाद्रि को जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए हर दिन सुबह 10 बजे तिरुचि शहर के श्रीरंगम पुलिस स्टेशन में हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया. अदालत में पेश किए जाने के बाद शेषाद्रि को वापस केंद्रीय कारागार, तिरुचि ले जाया गया. जानकारी के मुताबिक औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें बुधवार को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा.

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बता दें कि विशेष रूप से, बद्री शेषाद्रि की रिहाई की मांग को लेकर कई लेखक और इतिहासकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से अपील करने के लिए एक साथ आए. सोमवार, 31 जुलाई को भेजे गए पत्र में लेखक अंबाई, पॉल जकारिया और पेरुमल मुरुगन, इतिहासकार एआर वेंकटचलपति और स्टालिन राजंगम, संगीतकार टीएम कृष्णा, अकादमिक राजन कृष्णन और प्रकाशक कन्नन सुंदरम के हस्ताक्षर हैं. हालांकि, अपने पत्र में उन्होंने सीजेआई के खिलाफ शेषाद्रि की टिप्पणियों की निंदा की, लेकिन उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया और चिंता व्यक्त की कि बद्री शेषाद्रि की गिरफ्तारी संविधान की भावना के विपरीत है.

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