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तेलंगाना : सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़कर 10 फीसदी हुआ - Reservation for STs in Telangana govt jobs

तेलंगाना सरकार ने शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया. मौजूदा समय में राज्य में अजजा समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में छह प्रतिशत आरक्षण हासिल है.

तेलंगाना : सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़कर 10 फीसदी हुआ
तेलंगाना : सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़कर 10 फीसदी हुआ
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Published : Oct 1, 2022, 12:54 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया. मौजूदा समय में राज्य में अजजा समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में छह प्रतिशत आरक्षण हासिल है. हाल ही में एक जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का आदेश जारी करेगी.

पढ़ें: राष्ट्रीय राजनीति में आयेंगे तेलंगाना सीएम केसीआर, देशव्यापी दौरे के लिए TRS खरीदेगी विमान

अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा में अजजा समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया गया था. इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था. सरकारी आदेश में कहा गया है कि बीते करीब छह वर्षों में राज्य सरकार ने इस संबंध में कई अभ्यावेदन भेजे, लेकिन मामला अभी भी लंबित है. लिहाजा इन परिस्थितियों में बिना और समय गंवाए अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण की सीमा में वृद्धि करना उचित है.

पढ़ें: दशहरे पर KCR करेंगे राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा? TRS कार्यकारिणी की होगी बैठक

आदेश में कहा गया है कि तेलंगाना सरकार उपरोक्त विशेष परिस्थितियों पर विचार करने के बाद शिक्षण संस्थानों में दाखिले और राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 10 फीसदी करने का आदेश देती है.

पढ़ें: तेलंगाना की ‘मिशन भागीरथ’ योजना एक बार फिर ‘जल जीवन मिशन पुरस्कार’ से सम्मानित

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया. मौजूदा समय में राज्य में अजजा समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में छह प्रतिशत आरक्षण हासिल है. हाल ही में एक जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का आदेश जारी करेगी.

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अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा में अजजा समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया गया था. इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था. सरकारी आदेश में कहा गया है कि बीते करीब छह वर्षों में राज्य सरकार ने इस संबंध में कई अभ्यावेदन भेजे, लेकिन मामला अभी भी लंबित है. लिहाजा इन परिस्थितियों में बिना और समय गंवाए अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण की सीमा में वृद्धि करना उचित है.

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आदेश में कहा गया है कि तेलंगाना सरकार उपरोक्त विशेष परिस्थितियों पर विचार करने के बाद शिक्षण संस्थानों में दाखिले और राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 10 फीसदी करने का आदेश देती है.

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