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स्टाइरिन गैस त्रासदी में प्रभावित लोगों के परिवारों को आंध्र सरकार ने मुआवजा दिया - Styrene gas leakage traged

विजाग जिले में स्टाइरिन गैस के रिसाव मामले में आंध्र प्रदेश सरकार ने दुखद घटना में मारे गए 12 लोगों के प्रत्येक परिवारों को एक करोड़ रुपये भुगतान किया गया.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
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Published : Feb 19, 2021, 8:50 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने विजाग जिले में स्टाइरिन गैस के रिसाव मामले में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की और अनुग्रहपूर्वक (Ex-gratia) के रूप में दुखद घटना में मारे गए 12 लोगों के प्रत्येक परिवारों को एक करोड़ रुपये भुगतान किया गया.

आंध्र प्रदेश सरकार ने आयोग को सूचित किया है कि 485 लोगों को 1 लाख रुपये प्रत्येक को दिए गए, जो दो तीन दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती थे. सरकार ने यह भी बताया है कि 12 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है.

बता दें कि आयोग ने 7 मई, 2020 को आंध्र प्रदेश राज्य के विजाग जिले में स्टाइरिन गैस के रिसाव के कारण आठ व्यक्तियों की मौत और पांच हजार से अधिक अन्य लोगों के बीमार होने के बारे में मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया था.

गैस के रिसाव ने लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों को प्रभावित किया था. कई लोगों के सड़कों पर बेहोश पड़े होने की सूचना मिली थी, जबकि कुछ को सांस लेने में कठिनाई और उनके शरीर पर चकत्ते की शिकायत थी.

इससे पहले आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें बचाव कार्य की स्थिति, लोगों को दी गई चिकित्सा, बीमार और राहत और पुनर्वास के लिए राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया पुनर्वास शामिल है.

आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी मामले की जांच की स्थिति के बारे में चार सप्ताह के भीतर सूचित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था.

पढ़ें - श्रीनगर में पुलिस पर आतंकी हमला, दो जवान शहीद, इलाके में नाकाबंदी

इसके अलावा केंद्रीय औद्योगिक मामलों के मंत्रालय को इसके सचिव के माध्यम से एक नोटिस भी भेजा गया था, ताकि यह जांचा जा सके कि क्या कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित मानदंड विशेष औद्योगिक इकाई में लागू किए जा रहे हैं.

आयोग के निर्देशों के अनुसार आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने निष्क्रमण राहत, पीड़ितों के लिए जारी राशि संबधित रिपोर्ट पेश की है.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने विजाग जिले में स्टाइरिन गैस के रिसाव मामले में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की और अनुग्रहपूर्वक (Ex-gratia) के रूप में दुखद घटना में मारे गए 12 लोगों के प्रत्येक परिवारों को एक करोड़ रुपये भुगतान किया गया.

आंध्र प्रदेश सरकार ने आयोग को सूचित किया है कि 485 लोगों को 1 लाख रुपये प्रत्येक को दिए गए, जो दो तीन दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती थे. सरकार ने यह भी बताया है कि 12 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है.

बता दें कि आयोग ने 7 मई, 2020 को आंध्र प्रदेश राज्य के विजाग जिले में स्टाइरिन गैस के रिसाव के कारण आठ व्यक्तियों की मौत और पांच हजार से अधिक अन्य लोगों के बीमार होने के बारे में मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया था.

गैस के रिसाव ने लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों को प्रभावित किया था. कई लोगों के सड़कों पर बेहोश पड़े होने की सूचना मिली थी, जबकि कुछ को सांस लेने में कठिनाई और उनके शरीर पर चकत्ते की शिकायत थी.

इससे पहले आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें बचाव कार्य की स्थिति, लोगों को दी गई चिकित्सा, बीमार और राहत और पुनर्वास के लिए राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया पुनर्वास शामिल है.

आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी मामले की जांच की स्थिति के बारे में चार सप्ताह के भीतर सूचित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था.

पढ़ें - श्रीनगर में पुलिस पर आतंकी हमला, दो जवान शहीद, इलाके में नाकाबंदी

इसके अलावा केंद्रीय औद्योगिक मामलों के मंत्रालय को इसके सचिव के माध्यम से एक नोटिस भी भेजा गया था, ताकि यह जांचा जा सके कि क्या कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित मानदंड विशेष औद्योगिक इकाई में लागू किए जा रहे हैं.

आयोग के निर्देशों के अनुसार आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने निष्क्रमण राहत, पीड़ितों के लिए जारी राशि संबधित रिपोर्ट पेश की है.

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