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बजट 2021 : 75 साल से अधिक के पेंशनधारक सीनियर सिटीजन को नहीं भरना होगा रिटर्न - Budget expectations 2021

टैक्स रिफॉर्म के लिए निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है, जहां सीनियर सिटीजन को राहत मिली है. 75 साल से अधिक उम्र वालों को आयकर रिटर्न नहीं भरना होगा.

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Published : Feb 1, 2021, 2:43 PM IST

Updated : Feb 1, 2021, 9:24 PM IST

नई दिल्ली : सीनियर सिटीजन को बजट में राहत मिली है. 75 साल से अधिक उम्र वालों को रिटर्न नहीं भरना होगा.आय का सोर्स सिर्फ पेंशन हो, तो टैक्स नहीं भरना होगा.

टैक्स रिफॉर्म के लिए का बड़ा ऐलान

बता दें सरकार ने बजट में वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है. इसके तहत एक अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष के लिये 75 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागिरकों को पेंशन आय और मियादी जमाओं से मिलने वाले ब्याज के लिए आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि इस लाभ के लिए जरूरी है कि पेंशन और ब्याज आय एक ही बैंक में आये.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में कहा कि देश की स्वतंत्रता के के 75वें वर्ष में हम 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के वारिष्ठ नागरिकों के लिये कर-अनुपालन का बोझ कम करेंगे. उन्होंने कहा जिन वारिष्ठ नागरिकों के पास केवल पेंशन और ब्याज से होने वाला आय है, उनके लिए मैं आयकर रिटर्न जमा करने से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं. भुगतान करने वाला बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर कटौती करेगा.

संवाददाताओं से बातचीत में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने से छूट केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां ब्याज आय उस बैंक में प्राप्त होती है, जहां पेंशन आती है. पांडे ने कहा जिन लोगों की उम्र 75 साल या उससे अधिक है तथा जिनकी आय एक ही बैंक में पेंशन और मियादी जमा पर ब्याज से आती है तथा उनकी आय केवल ब्याज से है, वैसे लोगों को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. बजट के बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा बैंक दिये जाने वाली आय पर कर कटौती करेंगे और उसे सरकार के पास जमा करेंगे उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर वरिष्ठ नागरिकों की आय के अन्य स्रोत हैं, तो उन्हें आयकर रिटर्न भरना होगा.

पढ़ें : आयकर आकलन पुन: खोलने के लिए समय सीमा घटाकर आधी की गयी : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए मैं एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी. 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले लोग समिति के पास जा सकते हैं.

नई दिल्ली : सीनियर सिटीजन को बजट में राहत मिली है. 75 साल से अधिक उम्र वालों को रिटर्न नहीं भरना होगा.आय का सोर्स सिर्फ पेंशन हो, तो टैक्स नहीं भरना होगा.

टैक्स रिफॉर्म के लिए का बड़ा ऐलान

बता दें सरकार ने बजट में वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है. इसके तहत एक अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष के लिये 75 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागिरकों को पेंशन आय और मियादी जमाओं से मिलने वाले ब्याज के लिए आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि इस लाभ के लिए जरूरी है कि पेंशन और ब्याज आय एक ही बैंक में आये.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में कहा कि देश की स्वतंत्रता के के 75वें वर्ष में हम 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के वारिष्ठ नागरिकों के लिये कर-अनुपालन का बोझ कम करेंगे. उन्होंने कहा जिन वारिष्ठ नागरिकों के पास केवल पेंशन और ब्याज से होने वाला आय है, उनके लिए मैं आयकर रिटर्न जमा करने से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं. भुगतान करने वाला बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर कटौती करेगा.

संवाददाताओं से बातचीत में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने से छूट केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां ब्याज आय उस बैंक में प्राप्त होती है, जहां पेंशन आती है. पांडे ने कहा जिन लोगों की उम्र 75 साल या उससे अधिक है तथा जिनकी आय एक ही बैंक में पेंशन और मियादी जमा पर ब्याज से आती है तथा उनकी आय केवल ब्याज से है, वैसे लोगों को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. बजट के बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा बैंक दिये जाने वाली आय पर कर कटौती करेंगे और उसे सरकार के पास जमा करेंगे उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर वरिष्ठ नागरिकों की आय के अन्य स्रोत हैं, तो उन्हें आयकर रिटर्न भरना होगा.

पढ़ें : आयकर आकलन पुन: खोलने के लिए समय सीमा घटाकर आधी की गयी : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए मैं एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी. 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले लोग समिति के पास जा सकते हैं.

Last Updated : Feb 1, 2021, 9:24 PM IST
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