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रामपुर की कोर्ट ने खारिज की आजम खान की याचिका, रद रहेगी विधायकी

रामपुर की सेशन कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है. उनकी विधायकी फिलहाल रद रहेगी.

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रामपुर की कोर्ट ने खारिज की आजम खान की याचिका, रद रहेगी विधायकी
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Published : Nov 10, 2022, 5:24 PM IST

रामपुर: रामपुर की सेशन कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है. उनकी विधायकी फिलहाल रद रहेगी. बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली तीन साल की सजा के खिलाफ उन्होंने अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही. एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली तीन साल की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर आज रामपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला आना था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 15 नवंबर को तय इस सुनवाई को 10 नवंबर को करने और उसी दिन फैसला सुनाने को कहा गया था. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. फिलहाल उनकी विधायकी रद रहेगी.

बता दें कि कुछ दिन पहले रामपुर में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार (Azam Khan convicted) दिया था. कोर्ट ने उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही कोर्ट ने 25-25 हजार की दो जमानतें और छह हजार का जुर्माना भी लगाया था.

बता दें कि आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था. आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी. जिसका वीडियो वायरल हुआ था.वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी. रामपुर की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आजम खान को दोषी करार दिया दिया था और तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही कोर्ट ने 25-25 हजार की दो जमानतें और छह हजार का जुर्माना भी लगाया था. इसके बाद ही आजम खान की विधायकी भी रद हो गई थी. इसी मामले को लेकर उन्होंने कोर्ट में अपील दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.

यह भी पढ़ें: रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग ने रोकी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ फैसला

रामपुर: रामपुर की सेशन कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है. उनकी विधायकी फिलहाल रद रहेगी. बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली तीन साल की सजा के खिलाफ उन्होंने अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही. एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली तीन साल की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर आज रामपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला आना था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 15 नवंबर को तय इस सुनवाई को 10 नवंबर को करने और उसी दिन फैसला सुनाने को कहा गया था. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. फिलहाल उनकी विधायकी रद रहेगी.

बता दें कि कुछ दिन पहले रामपुर में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार (Azam Khan convicted) दिया था. कोर्ट ने उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही कोर्ट ने 25-25 हजार की दो जमानतें और छह हजार का जुर्माना भी लगाया था.

बता दें कि आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था. आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी. जिसका वीडियो वायरल हुआ था.वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी. रामपुर की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आजम खान को दोषी करार दिया दिया था और तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही कोर्ट ने 25-25 हजार की दो जमानतें और छह हजार का जुर्माना भी लगाया था. इसके बाद ही आजम खान की विधायकी भी रद हो गई थी. इसी मामले को लेकर उन्होंने कोर्ट में अपील दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.

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