कोटा (राजस्थान). तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद के गोशामहल से भाजपा विधायक टी राजा सिंह पर राजस्थान पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोटा में मुकदमा दर्ज किया है. कोटा जिले के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने यह मुकदमा धारा 153 ए व 298 आईपीसी के तहत दर्ज किया है. जिसके तहत सामने आया कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए थे. जिसमें नाजायज औलाद कहने के साथ उन्हें चौराहे पर कसाई की तरह काट कर लटका देने की बात कही थी. इसके अलावा भी करीब 40 मिनट के भाषण में उनके निशाने पर कांग्रेस, राजस्थान के मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई रहा था.
इस मामले में पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय शंकरलाल मीणा का कहना है कि टी राजा सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसकी जांच सीआईडी सीबी को सौंपी जाएगी. पुलिस ने ये मुकदमा स्वप्रेरणा से दर्ज किया है. बता दें कि विधायक टी राजा सिंह दो दिवसीय कोटा दौरे पर आए थे. टी राजा सिंह ने 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर टीलेश्वर महादेव मंदिर के नजदीक स्थित मानव विकास भवन से कुन्हाड़ी स्थित महाराणा प्रताप सर्किल तक वाहन रैली में भाग लिया था. साथ ही कुन्हाड़ी सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण भी दिया था.
मीडिया से बोले थे, मुकदमों से डरने वाला नहीं : टी राजा सिंह ने मंगलवार सुबह को मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा था कि दी केरला फाइल्स मूवी के मामले में साध्वी प्राची और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की जा रही है. उन्होंने कहा था कि वो एफआईआर से डरने वाले नहीं है. ऐसी सैकड़ों एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी है. अकेले तेलंगाना में ही 200 मुकदमें उनके खिलाफ दर्ज हैं. साथ ही कहा था कि वे इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं.
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