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Shekhawat Defamation Case: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत - Ashok Gehlot appeared through video conferencing

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि के मामले में सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.

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मानहानि के मामले
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Published : Aug 7, 2023, 12:22 PM IST

नई दिल्ली: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई के बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की. 19 अगस्त को सेशन कोर्ट में इस मामले को लेकर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई होगी.

गहलोत की ओर से सेशन कोर्ट में भी दायर है पुनरीक्षण याचिका

गहलोत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर पुनरीक्षण याचिका दायर करते हुए पेशी से छूट की मांग की थी. जिस पर एक अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में सेशन जज एमके नागपाल ने सुनवाई की और गहलोत को फिजिकल की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की छूट दे दी. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गहलोत के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार करते हुए उन्हें सात अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दे दी.

उल्लेखनीय है कि छह जुलाई को राउज एवेन्यू स्थित एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने गहलोत को समन जारी कर सात अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था. शेखावत द्वारा कथित मानहानि के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी. साथ ही कथित संजीवनी घोटाले से संबंधित टिप्पणियों पर शेखावत की शिकायत के बाद गहलोत को तलब किया था. यह मामला संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा हजारों निवेशकों को कथित तौर पर लगभग 900 करोड़ रुपये का चूना लगाने से संबंधित है.

ये भी पढ़ें: Shekhawat defamation case: राजस्थान के CM अशोक गहलोत को झटका, सेशन कोर्ट ने समन रद्द करने से किया इनकार

नई दिल्ली: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई के बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की. 19 अगस्त को सेशन कोर्ट में इस मामले को लेकर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई होगी.

गहलोत की ओर से सेशन कोर्ट में भी दायर है पुनरीक्षण याचिका

गहलोत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर पुनरीक्षण याचिका दायर करते हुए पेशी से छूट की मांग की थी. जिस पर एक अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में सेशन जज एमके नागपाल ने सुनवाई की और गहलोत को फिजिकल की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की छूट दे दी. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गहलोत के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार करते हुए उन्हें सात अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दे दी.

उल्लेखनीय है कि छह जुलाई को राउज एवेन्यू स्थित एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने गहलोत को समन जारी कर सात अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था. शेखावत द्वारा कथित मानहानि के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी. साथ ही कथित संजीवनी घोटाले से संबंधित टिप्पणियों पर शेखावत की शिकायत के बाद गहलोत को तलब किया था. यह मामला संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा हजारों निवेशकों को कथित तौर पर लगभग 900 करोड़ रुपये का चूना लगाने से संबंधित है.

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