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Rahul to challenge verdict : कल गुजरात पहुंचेंगे राहुल गांधी, फैसले को देंगे चुनौती

राहुल गांधी सोमवार को सूरत पहुंचेंगे. वह सूरत की जिला कोर्ट में उस फैसले को चुनौती देंगे, जिसके तहत उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है. इस फैसले की वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है.

rahul gandhi
राहुल गांधी
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Published : Apr 2, 2023, 12:36 PM IST

नई दिल्ली : मानहानि मामले में दो साल की सजा को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनौती देंगे. वह सोमवार को गुजरात पहुंचेंगे और सूरत की सेशन कोर्ट में अपील करेंगे. 11 दिन पहले उन्हें 'मोदी सरनेम' की टिप्पणी पर सजा सुनाई गई थी. यह टिप्पणी राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सभा में की थी. राहुल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था. कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई और उन्हें बंगला खाली करने का भी नोटिस मिल चुका है.

  • Rahul Gandhi is likely to travel to Surat, Gujarat tomorrow as an appeal will be moved in the Sessions court there against his conviction and two-year- sentence in defamation case: Congress sources

    (file photo) pic.twitter.com/9g6sCWmDQy

    — ANI (@ANI) April 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पीपुल्स रेप्रेजेंटेशन एक्ट में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी सांसद या विधायक को दो साल या दो साल से अधिक की सजा मिलती है, तो उसकी सदस्यता खुद ही खत्म हो जाती है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी सोमवार को दोपहर 12.30 बजे सूरत कोर्ट पहुंच सकते हैं. वह जिला अदालत में सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे. पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इस मौके पर कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद रहेंगे. वे राहुल गांधी का स्वागत करेंगे. गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ रह सकते हैं. उनके वकीलों ने बताया कि जो भी दस्तावेज तैयार किए जाने थे, उसे तैयार कर लिया गया है.

23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी. तब उनके कानूनी सलाहकारों ने इस फैसले को चुनौती देने में देरी कर दी. दरअसल, यह माना गया कि इस फैसले को चुनौती देने में जितनी देरी की जाएगी, कांग्रेस और राहुल गांधी को उतना अधिक राजनीतिक फायदा मिलेगा. कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिनों की मोहलत दी थी, इस अवधि के दौरान राहुल गांधी इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं. अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो उन्हें जेल जाना होगा.

राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे. जिला अदालत से उन्हें राहत मिलती है, तो उनकी कानूनी स्थिति मजबूत हो सकती है. हालांकि, उनकी संसद सदस्यता बहाल होगी या नहीं, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक कानूनी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी. सीजेएम कोर्ट के फैसले के बाद जब राहुल गांधी ने मीडिया से बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि वह सावरकर नहीं हैं, वह गांधी हैं और गांधी माफी नहीं मांगता है. बाद में उनके इस बयान पर भी विवाद हो गया था.

ये भी पढ़ें : Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल पर चल रहा है मानहानि का एक और मामला, विस्तार से पढ़िए

नई दिल्ली : मानहानि मामले में दो साल की सजा को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनौती देंगे. वह सोमवार को गुजरात पहुंचेंगे और सूरत की सेशन कोर्ट में अपील करेंगे. 11 दिन पहले उन्हें 'मोदी सरनेम' की टिप्पणी पर सजा सुनाई गई थी. यह टिप्पणी राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सभा में की थी. राहुल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था. कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई और उन्हें बंगला खाली करने का भी नोटिस मिल चुका है.

  • Rahul Gandhi is likely to travel to Surat, Gujarat tomorrow as an appeal will be moved in the Sessions court there against his conviction and two-year- sentence in defamation case: Congress sources

    (file photo) pic.twitter.com/9g6sCWmDQy

    — ANI (@ANI) April 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पीपुल्स रेप्रेजेंटेशन एक्ट में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी सांसद या विधायक को दो साल या दो साल से अधिक की सजा मिलती है, तो उसकी सदस्यता खुद ही खत्म हो जाती है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी सोमवार को दोपहर 12.30 बजे सूरत कोर्ट पहुंच सकते हैं. वह जिला अदालत में सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे. पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इस मौके पर कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद रहेंगे. वे राहुल गांधी का स्वागत करेंगे. गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ रह सकते हैं. उनके वकीलों ने बताया कि जो भी दस्तावेज तैयार किए जाने थे, उसे तैयार कर लिया गया है.

23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी. तब उनके कानूनी सलाहकारों ने इस फैसले को चुनौती देने में देरी कर दी. दरअसल, यह माना गया कि इस फैसले को चुनौती देने में जितनी देरी की जाएगी, कांग्रेस और राहुल गांधी को उतना अधिक राजनीतिक फायदा मिलेगा. कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिनों की मोहलत दी थी, इस अवधि के दौरान राहुल गांधी इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं. अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो उन्हें जेल जाना होगा.

राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे. जिला अदालत से उन्हें राहत मिलती है, तो उनकी कानूनी स्थिति मजबूत हो सकती है. हालांकि, उनकी संसद सदस्यता बहाल होगी या नहीं, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक कानूनी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी. सीजेएम कोर्ट के फैसले के बाद जब राहुल गांधी ने मीडिया से बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि वह सावरकर नहीं हैं, वह गांधी हैं और गांधी माफी नहीं मांगता है. बाद में उनके इस बयान पर भी विवाद हो गया था.

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