रांची: मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी मामले में राहत देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अधिवक्ता के मार्फत झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया है.
दरअसल, 3 मई को रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सशरीर उपस्थिति से छूट से जुड़ी सीआरपीसी की धारा 305 से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था. निचली अदालत ने उन्हें 22 मई को इस मामले में सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था. इसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. राहुल गांधी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता दीपांकर ने बताया कि अगर 22 मई से पहले हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाती है तो वह निचली अदालत से मोहलत की मांग करेंगे.
आपको बता दें कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदीप मोदी नामक शख्स से निचली अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इसी मामले में सूरत की निचली अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा भी सुनाई जा चुकी है. इसकी वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी जा चुकी है.
झारखंड में राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी को लेकर कुल तीन मामले चल रहे हैं. एक मामला चाईबासा में साल 2019 में सामने आया था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलफ नवीन झा ने रांची के लोअर कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. इसी मसले पर प्रताप कुमार नामक शख्स ने चाईबासा कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. तीसरा मामला मोदी सरनेम को लेकर है. प्रदीप मोदी ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया था कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके नाम के साथ मोदी जुड़ा है, वह सभी चोर हैं.