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पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दो युवतियों को दी लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत, नहीं दी शादी की अनुमति

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दो युवतियों ने याचिका दायर कर आपस में शादी करने की इजाजत मांगी है. हाई कोर्ट ने दोनों युवतियों को शादी की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने के आदेश दिए.

punjab haryana high court
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Published : Apr 4, 2023, 7:43 PM IST

Updated : Apr 4, 2023, 8:01 PM IST

चंडीगढ़: कोर्ट में कई बार ऐसे मामले आते हैं, जो सुर्खियां बनते हैं. इसी तरह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामला सामने आया है. ये मामला जुड़ा है दो लड़कियों से. दरअसल चंडीगढ़ की दो लड़कियां आपस में शादी करना चाहती हैं. लेकिन एक लड़की के परिजन उनके इस फैसले से खुश नहीं हैं. जिसके बाद दोनों लड़कियों ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक दूसरे से शादी करने की याचिका लगाई. दोनों ने हाई कोर्ट से इजाजत मांगी है कि वो शादी कर सकें.

दोनों युवतियां चंडीगढ़ सेक्टर 56 की रहने वाली बताई जा रही हैं. हाई कोर्ट में दायर याचिका में दोनों लड़कियों ने कहा कि हम में से एक के परिजन दोनों के रिश्तों को लेकर राजी है, लेकिन दूसरी लड़की के परिजन इसे स्वीकार नहीं कर रहे. लिहाजा दोनों ने हाई कोर्ट से शादी करने की इजाजत याचिका दायर कर मांगी है. दोनों लड़कियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में समलैंगिक विवाह मान्य नहीं है.

हाई कोर्ट ने कहा कि इससे जुड़े कई मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं. ऐसे में अदालत दोनों लड़कियों को शादी की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन वो दोनों को लिव इन में साथ रहने की इजाजत दे सकती है. दोनों युवतियों ने हाई कोर्ट को जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार भी लगाई है. हाई कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों युवतियों को सुरक्षा मुहैया करवा दी है. बताया जा रहा है कि ये दोनों लड़कियां निजी क्षेत्र में काम करती हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के बहादुरगढ़ में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 श्रमिकों की मौत, सेप्टिक टैंक में पाइप लगाने के दौरान हादसा

दोनों लड़कियां आपस में शादी करना चाहती हैं. लेकिन भारतीय संविधान में समलैंगिक शादी का कोई प्रावधान नहीं है. जिसके चलते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों युवतियों को शादी की इजाजत नहीं दी. हाई कोर्ट के आदेश पर दोनों लड़कियां पुलिस सुरक्षा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं. दोनों को सुरक्षा देने की अपील पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि भारत के हर नागरिक की सुरक्षा उसका संवैधानिक अधिकार है, ऐसे में हाई कोर्ट ने इनके इस रिश्ते पर बिना कोई टिप्पणी किए, दोनों को सुरक्षा देने के आदेश दे दिए हैं.

चंडीगढ़: कोर्ट में कई बार ऐसे मामले आते हैं, जो सुर्खियां बनते हैं. इसी तरह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामला सामने आया है. ये मामला जुड़ा है दो लड़कियों से. दरअसल चंडीगढ़ की दो लड़कियां आपस में शादी करना चाहती हैं. लेकिन एक लड़की के परिजन उनके इस फैसले से खुश नहीं हैं. जिसके बाद दोनों लड़कियों ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक दूसरे से शादी करने की याचिका लगाई. दोनों ने हाई कोर्ट से इजाजत मांगी है कि वो शादी कर सकें.

दोनों युवतियां चंडीगढ़ सेक्टर 56 की रहने वाली बताई जा रही हैं. हाई कोर्ट में दायर याचिका में दोनों लड़कियों ने कहा कि हम में से एक के परिजन दोनों के रिश्तों को लेकर राजी है, लेकिन दूसरी लड़की के परिजन इसे स्वीकार नहीं कर रहे. लिहाजा दोनों ने हाई कोर्ट से शादी करने की इजाजत याचिका दायर कर मांगी है. दोनों लड़कियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में समलैंगिक विवाह मान्य नहीं है.

हाई कोर्ट ने कहा कि इससे जुड़े कई मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं. ऐसे में अदालत दोनों लड़कियों को शादी की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन वो दोनों को लिव इन में साथ रहने की इजाजत दे सकती है. दोनों युवतियों ने हाई कोर्ट को जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार भी लगाई है. हाई कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों युवतियों को सुरक्षा मुहैया करवा दी है. बताया जा रहा है कि ये दोनों लड़कियां निजी क्षेत्र में काम करती हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के बहादुरगढ़ में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 श्रमिकों की मौत, सेप्टिक टैंक में पाइप लगाने के दौरान हादसा

दोनों लड़कियां आपस में शादी करना चाहती हैं. लेकिन भारतीय संविधान में समलैंगिक शादी का कोई प्रावधान नहीं है. जिसके चलते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों युवतियों को शादी की इजाजत नहीं दी. हाई कोर्ट के आदेश पर दोनों लड़कियां पुलिस सुरक्षा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं. दोनों को सुरक्षा देने की अपील पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि भारत के हर नागरिक की सुरक्षा उसका संवैधानिक अधिकार है, ऐसे में हाई कोर्ट ने इनके इस रिश्ते पर बिना कोई टिप्पणी किए, दोनों को सुरक्षा देने के आदेश दे दिए हैं.

Last Updated : Apr 4, 2023, 8:01 PM IST
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