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पंजाब कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को एक अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा - कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा

Punjab Cabinet Minister Aman Arora, Punjab Cabinet Minister Sentenced, पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के लिए बता दें कि एक घरेलू झगड़े के मामले में अमन अरोड़ा को यह सजा सुनाई गई है.

Punjab Cabinet Minister Aman Arora
पंजाब कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 21, 2023, 7:16 PM IST

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमने अरोड़ा को एक अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाई गई है. बताया जा रहा है कि एक पारिवारिक झगड़े के मामले में दोषी पाए जाने के बाद सुनाम की एक अदालत ने कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को दो साल की सजा सुनाई है.

आपको बता दें कि सुनाम सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए अमन अरोड़ा भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं. गुरुवार 21 दिसंबर को सुनाम की अदालत ने साल 2008 के इस मामले में अरोड़ा को सजा सुनाई. कोर्ट ने अरोड़ा और उसके साथियों को आईपीसी की धारा 452 के तहत दो साल और धारा 323, 148,149 आईपीसी के तहत एक साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

वकील तेजपाल भारद्वाज ने बताया कि यह एक पुराना मामला है, जब साल 2008 में विधायक सुनाम अमन अरोड़ा, उनकी मां ने अन्य लोगों के साथ मिलकर राजिंदर दीपा पर हमला किया था. बाद में अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पीड़िता दीपा ने निजी शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि अब अमन अरोड़ा को अपनी विधानसभा सीट खाली करनी होगी, क्योंकि उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

कानून के मुताबिक, अगर पीड़ित फाइल चलाता है तो निचली अदालत दो साल तक की सजा में जमानत दे सकती है और अमन अरोड़ा इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. शिकायतकर्ता राजिंदर दीपा, उनके बहनोई ने शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार उन्हें पंजाब कैबिनेट से निष्कासित करने की मांग की. इसके साथ ही अरोड़ा के अलावा 8 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है.

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमने अरोड़ा को एक अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाई गई है. बताया जा रहा है कि एक पारिवारिक झगड़े के मामले में दोषी पाए जाने के बाद सुनाम की एक अदालत ने कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को दो साल की सजा सुनाई है.

आपको बता दें कि सुनाम सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए अमन अरोड़ा भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं. गुरुवार 21 दिसंबर को सुनाम की अदालत ने साल 2008 के इस मामले में अरोड़ा को सजा सुनाई. कोर्ट ने अरोड़ा और उसके साथियों को आईपीसी की धारा 452 के तहत दो साल और धारा 323, 148,149 आईपीसी के तहत एक साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

वकील तेजपाल भारद्वाज ने बताया कि यह एक पुराना मामला है, जब साल 2008 में विधायक सुनाम अमन अरोड़ा, उनकी मां ने अन्य लोगों के साथ मिलकर राजिंदर दीपा पर हमला किया था. बाद में अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पीड़िता दीपा ने निजी शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि अब अमन अरोड़ा को अपनी विधानसभा सीट खाली करनी होगी, क्योंकि उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

कानून के मुताबिक, अगर पीड़ित फाइल चलाता है तो निचली अदालत दो साल तक की सजा में जमानत दे सकती है और अमन अरोड़ा इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. शिकायतकर्ता राजिंदर दीपा, उनके बहनोई ने शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार उन्हें पंजाब कैबिनेट से निष्कासित करने की मांग की. इसके साथ ही अरोड़ा के अलावा 8 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है.

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