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पुडुचेरी में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, प्रतिबंधों में ढील - relaxation in lockdown restrictions

पुडुचेरी में कोरोना लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि पाबंदी में कुछ ढील दी गई है. नए आदेश में शराब की दुकानों को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.

कोरोना लॉकडाउन
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Published : Jun 8, 2021, 2:28 PM IST

पुडुचेरी : पुडुचेरी सरकार ने सात जून मध्यरात्रि से 14 जून तक एक और सप्ताह के लिए मौजूदा लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही कई पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की. केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बाद ये घोषणा की गई है.

सचिव (राहत और पुनर्वास) और पुडुचेरी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव द्वारा सोमवार देर रात जारी एक आदेश में कहा गया कि कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. मौजूदा आदेश में शराब की दुकानों को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.

शराब की होम डिलीवरी की अनुमति
आदेश में कहा कि शराब दुकानों पर कम से कम लोग आएं, इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश के भीतर शराब की होम डिलीवरी की अनुमति भी दी गई है. माल ढोने वाले वाहन, बस, ऑटो, टैक्सी जैसे सार्वजनिक परिवहन का सुबह पांच बजे से परिचालन हो सकेगा.

आदेश के अनुसार, पार्क, उद्यान और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे. वहीं सुबह की सैर करने वालों को पूर्वाह्न पांच बजे से नौ बजे तक समुद्र तट पर टहलने की इजाजत होगी.

यह भी पढ़ें- यूपी के अस्पताल में मौत का मॉकड्रिल, 22 कोविड मरीजों की मौत!

आदेश के मुताबिक, शादी समारोह में अधिकतम 25 लोग हिस्सा ले सकते हैं जबकि अंतिम संस्कार और अन्य समारोह में अधिकतम 20 लोग हो सकते हैं. सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक सब्जियों और फलों की बिक्री की इजाजत होगी. सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सुबह पांच से शाम पांच बजे तक कार्य हो सकेगा लेकिन एसी को बंद रखना होगा. जरूरी सेवाओं, दूध की दुकानों और चिकित्सा सेवाओं पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी.

(पीटीआई-भाषा)

पुडुचेरी : पुडुचेरी सरकार ने सात जून मध्यरात्रि से 14 जून तक एक और सप्ताह के लिए मौजूदा लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही कई पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की. केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बाद ये घोषणा की गई है.

सचिव (राहत और पुनर्वास) और पुडुचेरी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव द्वारा सोमवार देर रात जारी एक आदेश में कहा गया कि कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. मौजूदा आदेश में शराब की दुकानों को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.

शराब की होम डिलीवरी की अनुमति
आदेश में कहा कि शराब दुकानों पर कम से कम लोग आएं, इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश के भीतर शराब की होम डिलीवरी की अनुमति भी दी गई है. माल ढोने वाले वाहन, बस, ऑटो, टैक्सी जैसे सार्वजनिक परिवहन का सुबह पांच बजे से परिचालन हो सकेगा.

आदेश के अनुसार, पार्क, उद्यान और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे. वहीं सुबह की सैर करने वालों को पूर्वाह्न पांच बजे से नौ बजे तक समुद्र तट पर टहलने की इजाजत होगी.

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आदेश के मुताबिक, शादी समारोह में अधिकतम 25 लोग हिस्सा ले सकते हैं जबकि अंतिम संस्कार और अन्य समारोह में अधिकतम 20 लोग हो सकते हैं. सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक सब्जियों और फलों की बिक्री की इजाजत होगी. सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सुबह पांच से शाम पांच बजे तक कार्य हो सकेगा लेकिन एसी को बंद रखना होगा. जरूरी सेवाओं, दूध की दुकानों और चिकित्सा सेवाओं पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी.

(पीटीआई-भाषा)

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