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किसान आंदोलन से पहले भी हुए हैं बड़ें आंदोलन, पढ़ें खबर

देश में नए कृषि कानून को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है. किसान संगठन और सरकार के बीच किसी भी प्रकार की सुलह नहीं हो पा रही है. वहीं, देश में इससे पहले भी कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं. जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है. ऐसे ही कुछ विरोध प्रदर्शनों पर एक रिपोर्ट.

protest against bills in india
देश में हुए कई विरोध-प्रदर्शन
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Published : Dec 19, 2020, 1:31 PM IST

हैदराबाद: देश में नए कृषि कानून के विरोध का शनिवार को 24वां दिन है. किसान और सरकार दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. शुक्रवार को पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया था. उन्होंने कहा कि आने वाला समय किसानों का है. इनको खेती के तरीकों में बदलाव लाना चाहिए.

इससे पहले भी देश में कई बिलों को लेकर विरोध हुए हैं. आइये डालते हैं एक नजर...

कृषि विधेयक2020

विपक्ष के विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में कृषि कानून पारित किया. इस बिल को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल के बीच विवाद हो गया. जिसके चलते केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और अकाली दल नेता हरसिमरत कौर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया.

ये बिल हैं-

ये बिल- ''कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020''. इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है. किसान इस कानून के जरिये अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे. निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन, सरकार ने इस कानून के जरिये एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है. इसके जरिये बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है. बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद-बेच सकते हैं. इस बीच शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने कहा कि वह भाजपा के साथ गठबंधन पर फिर से विचार करेगी. मोदी सरकार के अनुसार ये तीनों बिल छोटे और सीमांत खेतों को मंडी से बाहर बेचने की अनुमति देकर मदद करेंगे. उन्हें एग्री-बिजनेस फर्मों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने और प्रमुख वस्तुओं पर स्टॉक-होल्डिंग सीमाओं के साथ दूर करने की अनुमति देता है.

सरकार द्वारा इन विधेयकों पर लाए गए अध्यादेशों के अनुसार किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं. राज्य सरकारें किसानों पर कोई भी शुल्क या उपकर नहीं लगा सकती हैं. कानून अनुबंध खेती के लिए प्रावधान भी प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसान और खरीदार फसल खरीदने से पहले एक समझौते पर पहुंच सकते हैं. कानून भी केंद्र को असाधारण परिस्थितियों में कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर स्टॉक सीमा को विनियमित करने या लगाने की अनुमति देते हैं या कीमतों में तेजी से वृद्धि करते हैं.

भारतीय किसान यूनियन (BKU) जैसे कृषि संगठन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) और किसानों के कुछ वर्ग नए कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ये बिल बड़े कॉरपोरेट्स को छोड़कर किसी की मदद नहीं करेंगे और किसानों की आजीविका को नष्ट कर देंगे. पंजाब में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने विधानों को संघीय ढांचे पर एक "घातक हमला" बताया है. पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अध्यादेशों को खारिज कर दिया गया. कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया है. बीजेपी की पिछली सहयोगी शिवसेना ने बिलों का समर्थन किया है, जबकि बीजद ने उन्हें संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा है. भारी मात्विरा में किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उन्हें कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है.

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019

2019 में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था. इस बिल ने भारतीय नागरिकों के बीच भारी विरोध पैदा किया. विधेयक के अनुसार हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी जो 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं और धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक माना जाएगा. यह "प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता" के प्रावधानों को भी शिथिल करता है. यह कानून समान छह धर्मों और तीन देशों के लोगों के लिए मौजूदा 11 वर्षों से निवास की अवधि को घटाकर सिर्फ पांच साल कर देता है.

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई (एम) और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने बिल का लगातार विरोध करते हुए दावा किया है कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती. असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में पूरे पूर्वोत्तर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं. अधिनियम का विरोध करने वाले लोगों और संगठनों के एक बड़े वर्ग का यह भी कहना है कि यह 1985 के असम समझौते के प्रावधानों को रद्द कर देगा. देश भर के नागरिक सड़कों पर उतरकर सीएए को निरस्त करने की मांग कर रहे थे.

ट्रिपल तलाक कानून

तलाक इस्लामिक शब्द है. जब एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सभी वैवाहिक संबंधों को तोड़ देता है उसे तलाक माना जाता है. मुस्लिम कानून के तहत ट्रिपल तालक का अर्थ विवाह के रिश्ते से स्वतंत्रता है. अंततः या तुरंत, जहां आदमी केवल तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण करके अपनी शादी को समाप्त कर देता है. इस तात्कालिक तलाक को ट्रिपल तलाक कहा जाता है, जिसे-तालक-ए-बिद्दत के रूप में भी जाना जाता है. 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम ने कानूनी रूप से वैध और ट्रिपल तालक की प्रथा को अनुमति दी थी जिसने एक मुस्लिम पति को उसकी पत्नी पर विशेष अधिकार दिया था. ट्रिपल तालाक, जिसे मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय संसद द्वारा 30 जुलाई, 2019 को एक कानून के रूप में पारित किया गया था, ताकि तत्काल ट्रिपल तालाक को एक आपराधिक अपराध बनाया जा सके. राज्यसभा ने विधेयक को अपने पक्ष में 99 मतों के साथ पारित किया और इसके विरोध में 4 मत पड़े. ट्रिपल तलाक कानून तात्कालिक ट्रिपल तलाक को एक आपराधिक अपराध बनाता है और अपराध करने वाले मुस्लिम व्यक्ति के लिए तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान करता है. कानून भी ट्रिपल तलाक को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाता है. 21 जून, 2019 को कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश किए गए विधेयक ने 21 फरवरी, 2019 को एक अध्यादेश को बदल दिया.

चूंकि विधेयक राज्यसभा में विचार के लिए लंबित था और ट्रिपल तलाक तलाक प्रणाली की प्रथा जारी थी, इसलिए कानून में सख्त प्रावधान करके इस तरह की प्रथा को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता थी. 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तालक की विवादास्पद प्रथा रोक लगा दी. पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि त्वरित ट्रिपल तलाक की प्रथा असंवैधानिक है और इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है. उत्तराखंड की शायरा बानो द्वारा 15 साल की अपने पति को तीन बार लिखित रूप से चिट्ठी लिखने और उसे छोड़ने के बाद पत्र भेजने के दो साल बाद फैसला आया. चार अन्य महिलाओं की याचिका को बानो की याचिका के साथ टैग किया गया था. इस विधेयक को भी लंबे समय तक विरोध का सामना करना पड़ा था. राजस्थान की सीकर में अगस्त 2019 में ट्रिपल तलाक बिल के विरोध में करोड़ों बुर्का पहने महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इसी तरह भारत के दूसरे हिस्से में कई महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इसके अलावा कुछ मुस्लिम राजनीतिक इकाइयों ने बड़े पैमाने पर सड़कों पर आलोचना और विरोध किया.

370 निरस्तीकरण -2019

अनुच्छेद 370 को रद्द करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के कदमों पर बहस करने के एक दिन के बाद लोकसभा ने इस प्रस्ताव और विधेयकों को पारित कर दिया. भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को निचले सदन में भारी बहुमत प्राप्त है संसद और चालों के माध्यम से देखने की उम्मीद थी. अनुच्छेद 370 को रद्द करने के प्रस्ताव को पक्ष में 351 मतों के साथ पारित किया गया, 72 के खिलाफ और एक सदस्य को निरस्त कर दिया गया. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी लोकसभा द्वारा पारित किया गया. सरकार ने जम्मू को हटाने के लिए अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था. कश्मीर की विशेष स्थिति और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख में विभाजित करने के लिए एक बिल लाया गया. प्रदर्शनकारियों के समूह, जिनमें कश्मीर के निवासी भी शामिल हैं, ने सरकार के फैसले के खिलाफ नारे लगाए और बैनर लहराए. पुलिस और अर्धसैनिक बलों की देखरेख में आंदोलन किया गया था. दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स के पीछे जो सड़क पर गिरा हुआ था. कश्मीर से चार-वर्षीय शारिका ने अपने परिवार के साथ घर वापस न जाने की आशंका व्यक्त की. वह सोचती थी कि क्या वह ईद के लिए घर जा पाएगी.

जीएसटी बिल- 2017

हम जानते हैं कि हर देश और उसकी अर्थव्यवस्था समय के साथ बदलती रहती है. आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसने कुछ बड़े आर्थिक सुधारों जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण, 1991 में वैश्वीकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण आदि से गुजरना शुरू कर दिया है. भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है. इसको और आगे बढ़ाने के लिए GST बिल पेश किया गया है, इसे वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2014 के रूप में भी जाना जाता है. केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2 (66) के अनुसार, कर चालान के सटीक प्रारूप को समझने के लिए किसी को संदर्भित करना होगा. भले ही धारा 31 जीएसटी इनवॉइस प्रारूपों के लिए एक सामान्य दिशानिर्देश को रेखांकित करता है, लेकिन यह बारीकियों में नहीं जाता हैय हालांकि, धारा 31 उन आवश्यकताओं या प्रविष्टियों के बारे में बताती है, जिन्हें इस तरह के चालान को आधिकारिक जीएसटी दस्तावेज़ के रूप में योग्य होना चाहिए. इसके अलावा, इस तरह का एक चालान इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, साथ ही मैनुअल भी हो सकता है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक सभी के लिए लागू एक कर है. यह सभी अप्रत्यक्ष करों जैसे सेल्स टैक्स, कें सेंट्रल वैट, एक्साइज ड्यूटी, वैट सभी को एक में जोड़ता है. GST बिल 6 अप्रैल, 2017 को राज्यसभा में पारित किया गया है. यह 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था. सभी वाणिज्यिक कर एसोसिएशन के परिसंघ दिल्ली में केंद्र के खिलाफ एक व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया था.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम -2013

भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून में कुछ संशोधनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर पांच राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. ये राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड थे.जिन्होंने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के लिए राज्य संशोधन किए हैं. 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम (अधिकार) के मुख्य विशेषताएं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के लिए) हैं.

सहमति: सरकारी परियोजनाओं के लिए किसी सहमति की आवश्यकता नहीं है, जबकि 70 प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए और 80 प्रतिशत निजी परियोजनाओं के लिए आवश्यक है.

सामाजिक प्रभाव आकलन: भूमि अधिग्रहण (परियोजना के स्वामित्व की परवाह किए बिना) के मामले में, सामाजिक प्रभाव आकलन तब तक आवश्यक है जब तक कि एक तात्कालिकता न हो. यदि परियोजना सिंचाई के लिए है, तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता है.किसानों ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के संशोधन के खिलाफ सुवर्णा सौधा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया था. उन्होंने संघ और राज्य सरकारों के खिलाफ नारेबाजी की थी. पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया था. उन्होंने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों अधिनियम में लाए गए सभी संशोधनों को तुरंत वापस लें वरना किसान अपना विरोध और तेज करेंगे.

सांप्रदायिक हिंसा विधेयक- 2004

केंद्रीय मंत्रिंडल ने सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए एक विधेयक सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक जो 2005 से 2014 के बीच नौ साल तक संसद में रुका था. उसे मंजूरी दी. बता दें, यह एक मजबूत कानून था, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय और पहुंच तक पहुंच) विधेयक, 2004 कभी भी समय की पाबंदी के लिए सदन में नहीं आया. तब कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) को वोट दिया गया था. विपक्ष ने इसे संघवाद की भावना के खिलाफ जाने और राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया. यूपीए सरकार को विस्तारित शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. एक संयुक्त विपक्ष के रूप में संसद ने सरकार को राज्यसभा में सांप्रदायिक हिंसा विधेयक को स्थगित करने के लिए मजबूर किया. भाजपा, समाजवादी पार्टी, माकपा, अन्नाद्रमुक और द्रमुक सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर अपना हमला करने का आरोप लगाया. संघीयवाद की भावना के खिलाफ और राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने के खिलाफ, उपसभापति पीजे कुरियन ने "सदन के मूड" के मद्देनजर प्रिवेंशन ऑफ सांप्रदायिक हिंसा (न्याय और पहुंच पर प्रतिबंध) विधेयक, 2014 को स्थगित कर दिया. सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा वापस लिया गया.

हैदराबाद: देश में नए कृषि कानून के विरोध का शनिवार को 24वां दिन है. किसान और सरकार दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. शुक्रवार को पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया था. उन्होंने कहा कि आने वाला समय किसानों का है. इनको खेती के तरीकों में बदलाव लाना चाहिए.

इससे पहले भी देश में कई बिलों को लेकर विरोध हुए हैं. आइये डालते हैं एक नजर...

कृषि विधेयक2020

विपक्ष के विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में कृषि कानून पारित किया. इस बिल को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल के बीच विवाद हो गया. जिसके चलते केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और अकाली दल नेता हरसिमरत कौर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया.

ये बिल हैं-

ये बिल- ''कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020''. इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है. किसान इस कानून के जरिये अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे. निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन, सरकार ने इस कानून के जरिये एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है. इसके जरिये बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है. बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद-बेच सकते हैं. इस बीच शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने कहा कि वह भाजपा के साथ गठबंधन पर फिर से विचार करेगी. मोदी सरकार के अनुसार ये तीनों बिल छोटे और सीमांत खेतों को मंडी से बाहर बेचने की अनुमति देकर मदद करेंगे. उन्हें एग्री-बिजनेस फर्मों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने और प्रमुख वस्तुओं पर स्टॉक-होल्डिंग सीमाओं के साथ दूर करने की अनुमति देता है.

सरकार द्वारा इन विधेयकों पर लाए गए अध्यादेशों के अनुसार किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं. राज्य सरकारें किसानों पर कोई भी शुल्क या उपकर नहीं लगा सकती हैं. कानून अनुबंध खेती के लिए प्रावधान भी प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसान और खरीदार फसल खरीदने से पहले एक समझौते पर पहुंच सकते हैं. कानून भी केंद्र को असाधारण परिस्थितियों में कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर स्टॉक सीमा को विनियमित करने या लगाने की अनुमति देते हैं या कीमतों में तेजी से वृद्धि करते हैं.

भारतीय किसान यूनियन (BKU) जैसे कृषि संगठन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) और किसानों के कुछ वर्ग नए कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ये बिल बड़े कॉरपोरेट्स को छोड़कर किसी की मदद नहीं करेंगे और किसानों की आजीविका को नष्ट कर देंगे. पंजाब में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने विधानों को संघीय ढांचे पर एक "घातक हमला" बताया है. पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अध्यादेशों को खारिज कर दिया गया. कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया है. बीजेपी की पिछली सहयोगी शिवसेना ने बिलों का समर्थन किया है, जबकि बीजद ने उन्हें संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा है. भारी मात्विरा में किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उन्हें कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है.

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019

2019 में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था. इस बिल ने भारतीय नागरिकों के बीच भारी विरोध पैदा किया. विधेयक के अनुसार हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी जो 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं और धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक माना जाएगा. यह "प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता" के प्रावधानों को भी शिथिल करता है. यह कानून समान छह धर्मों और तीन देशों के लोगों के लिए मौजूदा 11 वर्षों से निवास की अवधि को घटाकर सिर्फ पांच साल कर देता है.

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई (एम) और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने बिल का लगातार विरोध करते हुए दावा किया है कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती. असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में पूरे पूर्वोत्तर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं. अधिनियम का विरोध करने वाले लोगों और संगठनों के एक बड़े वर्ग का यह भी कहना है कि यह 1985 के असम समझौते के प्रावधानों को रद्द कर देगा. देश भर के नागरिक सड़कों पर उतरकर सीएए को निरस्त करने की मांग कर रहे थे.

ट्रिपल तलाक कानून

तलाक इस्लामिक शब्द है. जब एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सभी वैवाहिक संबंधों को तोड़ देता है उसे तलाक माना जाता है. मुस्लिम कानून के तहत ट्रिपल तालक का अर्थ विवाह के रिश्ते से स्वतंत्रता है. अंततः या तुरंत, जहां आदमी केवल तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण करके अपनी शादी को समाप्त कर देता है. इस तात्कालिक तलाक को ट्रिपल तलाक कहा जाता है, जिसे-तालक-ए-बिद्दत के रूप में भी जाना जाता है. 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम ने कानूनी रूप से वैध और ट्रिपल तालक की प्रथा को अनुमति दी थी जिसने एक मुस्लिम पति को उसकी पत्नी पर विशेष अधिकार दिया था. ट्रिपल तालाक, जिसे मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय संसद द्वारा 30 जुलाई, 2019 को एक कानून के रूप में पारित किया गया था, ताकि तत्काल ट्रिपल तालाक को एक आपराधिक अपराध बनाया जा सके. राज्यसभा ने विधेयक को अपने पक्ष में 99 मतों के साथ पारित किया और इसके विरोध में 4 मत पड़े. ट्रिपल तलाक कानून तात्कालिक ट्रिपल तलाक को एक आपराधिक अपराध बनाता है और अपराध करने वाले मुस्लिम व्यक्ति के लिए तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान करता है. कानून भी ट्रिपल तलाक को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाता है. 21 जून, 2019 को कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश किए गए विधेयक ने 21 फरवरी, 2019 को एक अध्यादेश को बदल दिया.

चूंकि विधेयक राज्यसभा में विचार के लिए लंबित था और ट्रिपल तलाक तलाक प्रणाली की प्रथा जारी थी, इसलिए कानून में सख्त प्रावधान करके इस तरह की प्रथा को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता थी. 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तालक की विवादास्पद प्रथा रोक लगा दी. पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि त्वरित ट्रिपल तलाक की प्रथा असंवैधानिक है और इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है. उत्तराखंड की शायरा बानो द्वारा 15 साल की अपने पति को तीन बार लिखित रूप से चिट्ठी लिखने और उसे छोड़ने के बाद पत्र भेजने के दो साल बाद फैसला आया. चार अन्य महिलाओं की याचिका को बानो की याचिका के साथ टैग किया गया था. इस विधेयक को भी लंबे समय तक विरोध का सामना करना पड़ा था. राजस्थान की सीकर में अगस्त 2019 में ट्रिपल तलाक बिल के विरोध में करोड़ों बुर्का पहने महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इसी तरह भारत के दूसरे हिस्से में कई महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इसके अलावा कुछ मुस्लिम राजनीतिक इकाइयों ने बड़े पैमाने पर सड़कों पर आलोचना और विरोध किया.

370 निरस्तीकरण -2019

अनुच्छेद 370 को रद्द करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के कदमों पर बहस करने के एक दिन के बाद लोकसभा ने इस प्रस्ताव और विधेयकों को पारित कर दिया. भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को निचले सदन में भारी बहुमत प्राप्त है संसद और चालों के माध्यम से देखने की उम्मीद थी. अनुच्छेद 370 को रद्द करने के प्रस्ताव को पक्ष में 351 मतों के साथ पारित किया गया, 72 के खिलाफ और एक सदस्य को निरस्त कर दिया गया. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी लोकसभा द्वारा पारित किया गया. सरकार ने जम्मू को हटाने के लिए अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था. कश्मीर की विशेष स्थिति और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख में विभाजित करने के लिए एक बिल लाया गया. प्रदर्शनकारियों के समूह, जिनमें कश्मीर के निवासी भी शामिल हैं, ने सरकार के फैसले के खिलाफ नारे लगाए और बैनर लहराए. पुलिस और अर्धसैनिक बलों की देखरेख में आंदोलन किया गया था. दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स के पीछे जो सड़क पर गिरा हुआ था. कश्मीर से चार-वर्षीय शारिका ने अपने परिवार के साथ घर वापस न जाने की आशंका व्यक्त की. वह सोचती थी कि क्या वह ईद के लिए घर जा पाएगी.

जीएसटी बिल- 2017

हम जानते हैं कि हर देश और उसकी अर्थव्यवस्था समय के साथ बदलती रहती है. आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसने कुछ बड़े आर्थिक सुधारों जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण, 1991 में वैश्वीकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण आदि से गुजरना शुरू कर दिया है. भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है. इसको और आगे बढ़ाने के लिए GST बिल पेश किया गया है, इसे वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2014 के रूप में भी जाना जाता है. केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2 (66) के अनुसार, कर चालान के सटीक प्रारूप को समझने के लिए किसी को संदर्भित करना होगा. भले ही धारा 31 जीएसटी इनवॉइस प्रारूपों के लिए एक सामान्य दिशानिर्देश को रेखांकित करता है, लेकिन यह बारीकियों में नहीं जाता हैय हालांकि, धारा 31 उन आवश्यकताओं या प्रविष्टियों के बारे में बताती है, जिन्हें इस तरह के चालान को आधिकारिक जीएसटी दस्तावेज़ के रूप में योग्य होना चाहिए. इसके अलावा, इस तरह का एक चालान इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, साथ ही मैनुअल भी हो सकता है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक सभी के लिए लागू एक कर है. यह सभी अप्रत्यक्ष करों जैसे सेल्स टैक्स, कें सेंट्रल वैट, एक्साइज ड्यूटी, वैट सभी को एक में जोड़ता है. GST बिल 6 अप्रैल, 2017 को राज्यसभा में पारित किया गया है. यह 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था. सभी वाणिज्यिक कर एसोसिएशन के परिसंघ दिल्ली में केंद्र के खिलाफ एक व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया था.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम -2013

भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून में कुछ संशोधनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर पांच राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. ये राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड थे.जिन्होंने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के लिए राज्य संशोधन किए हैं. 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम (अधिकार) के मुख्य विशेषताएं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के लिए) हैं.

सहमति: सरकारी परियोजनाओं के लिए किसी सहमति की आवश्यकता नहीं है, जबकि 70 प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए और 80 प्रतिशत निजी परियोजनाओं के लिए आवश्यक है.

सामाजिक प्रभाव आकलन: भूमि अधिग्रहण (परियोजना के स्वामित्व की परवाह किए बिना) के मामले में, सामाजिक प्रभाव आकलन तब तक आवश्यक है जब तक कि एक तात्कालिकता न हो. यदि परियोजना सिंचाई के लिए है, तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता है.किसानों ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के संशोधन के खिलाफ सुवर्णा सौधा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया था. उन्होंने संघ और राज्य सरकारों के खिलाफ नारेबाजी की थी. पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया था. उन्होंने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों अधिनियम में लाए गए सभी संशोधनों को तुरंत वापस लें वरना किसान अपना विरोध और तेज करेंगे.

सांप्रदायिक हिंसा विधेयक- 2004

केंद्रीय मंत्रिंडल ने सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए एक विधेयक सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक जो 2005 से 2014 के बीच नौ साल तक संसद में रुका था. उसे मंजूरी दी. बता दें, यह एक मजबूत कानून था, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय और पहुंच तक पहुंच) विधेयक, 2004 कभी भी समय की पाबंदी के लिए सदन में नहीं आया. तब कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) को वोट दिया गया था. विपक्ष ने इसे संघवाद की भावना के खिलाफ जाने और राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया. यूपीए सरकार को विस्तारित शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. एक संयुक्त विपक्ष के रूप में संसद ने सरकार को राज्यसभा में सांप्रदायिक हिंसा विधेयक को स्थगित करने के लिए मजबूर किया. भाजपा, समाजवादी पार्टी, माकपा, अन्नाद्रमुक और द्रमुक सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर अपना हमला करने का आरोप लगाया. संघीयवाद की भावना के खिलाफ और राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने के खिलाफ, उपसभापति पीजे कुरियन ने "सदन के मूड" के मद्देनजर प्रिवेंशन ऑफ सांप्रदायिक हिंसा (न्याय और पहुंच पर प्रतिबंध) विधेयक, 2014 को स्थगित कर दिया. सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा वापस लिया गया.

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