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गैंगस्टर रवि पुजारी की पुलिस हिरासत 15 मार्च तक बढ़ी - रवि पुजारी

साल 2016 में मुंबई के एक रेस्त्रां में गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार गैंगस्टर रवि पुजारी की पुलिस हिरासत 15 मार्च तक बढ़ गई है. सुनवाई के दौरान पुजारी ने अदालत से कहा कि वह कुछ बातें रखना चाहता है, जिसकी न्यायाधीश ने अनुमति दे दी.

रवि पुजारी
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Published : Mar 9, 2021, 11:08 PM IST

मुंबई : मायानगरी मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को गैंगस्टर रवि पुजारी की पुलिस हिरासत 15 मार्च तक बढ़ा दी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान रवि पुजारी ने अदालत से कहा कि वह जांच अधिकारी के साथ कुछ सूचना साझा करना चाहता है.

इससे पहले विशेष मकोका अदालत ने पुजारी को 2016 में एक रेस्त्रां में गोलीबारी के एक मामले में नौ मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने पुजारी को विशेष न्यायाधीश डी.ई. कोठालिकर के समक्ष पेश किया तथा और अवधि के लिए हिरासत में दिए जाने की अपील की.

विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंजाल्विस ने कहा कि आरोपी का इकबालिया बयान सक्षम प्राधिकार ने दर्ज किया है और आरोपी का उनसे सामना कराए जाने की जरूरत है.

पुजारी के वकील ने हालांकि कहा कि जांच अधिकारी को पर्याप्त समय दिया गया है और इसलिए उसे और हिरासत में दिये जाने की जरूरत नहीं है.

इस बीच, पुजारी ने अदालत से कहा कि वह कुछ बातें रखना चाहता है, जिसकी न्यायाधीश ने अनुमति दे दी.

पुजारी ने कहा कि उसके पास कुछ सूचना है, जिसे वह जांच अधिकारी के साथ साझा करना चाहता है. साथ ही उसने कहा कि पांच दिन के लिये पुलिस हिरासत बढ़ाए जाने पर उसे कोई एतराज नहीं है.

पढ़ें- हरियाणा : रेवाड़ी में पलटा डीजल भरा टैंकर, तेल लूटने की मची होड़

तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने पुजारी की पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ा दी.

पुजारी को उपनगरीय विले पार्ले इलाके में 21 अक्टूबर, 2016 को हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में 22 फरवरी को बेंगलुरु से मुंबई लाया गया था.

मुंबई : मायानगरी मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को गैंगस्टर रवि पुजारी की पुलिस हिरासत 15 मार्च तक बढ़ा दी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान रवि पुजारी ने अदालत से कहा कि वह जांच अधिकारी के साथ कुछ सूचना साझा करना चाहता है.

इससे पहले विशेष मकोका अदालत ने पुजारी को 2016 में एक रेस्त्रां में गोलीबारी के एक मामले में नौ मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने पुजारी को विशेष न्यायाधीश डी.ई. कोठालिकर के समक्ष पेश किया तथा और अवधि के लिए हिरासत में दिए जाने की अपील की.

विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंजाल्विस ने कहा कि आरोपी का इकबालिया बयान सक्षम प्राधिकार ने दर्ज किया है और आरोपी का उनसे सामना कराए जाने की जरूरत है.

पुजारी के वकील ने हालांकि कहा कि जांच अधिकारी को पर्याप्त समय दिया गया है और इसलिए उसे और हिरासत में दिये जाने की जरूरत नहीं है.

इस बीच, पुजारी ने अदालत से कहा कि वह कुछ बातें रखना चाहता है, जिसकी न्यायाधीश ने अनुमति दे दी.

पुजारी ने कहा कि उसके पास कुछ सूचना है, जिसे वह जांच अधिकारी के साथ साझा करना चाहता है. साथ ही उसने कहा कि पांच दिन के लिये पुलिस हिरासत बढ़ाए जाने पर उसे कोई एतराज नहीं है.

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तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने पुजारी की पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ा दी.

पुजारी को उपनगरीय विले पार्ले इलाके में 21 अक्टूबर, 2016 को हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में 22 फरवरी को बेंगलुरु से मुंबई लाया गया था.

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