रायपुर/बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के धर्म संसद में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी (objectionable remarks on mahatma gandhi) मामले में रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ अतिरिक्त धाराएं जोड़ दी है. पुलिस ने कालीचरण पर नफरत, धार्मिक व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधी धाराएं जोड़ी है. पुलिस ने मंगलवार की देर रात 153 ए और 295 ए के तहत धाराएं जोड़ी गई हैं. इससे पहले कालीचरण के खिलाफ 294 और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
गौरतलब है कि कालीचरण महाराज ने एक कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान (Controversial statement on Mahatma Gandhi) दिया था. इसके बाद उन्होंने पुलिस तथा सरकार को चुनौती भरा वीडियो भी वायरल किया था. जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इसमें अब पुलिस ने अतिरिक्त धाराएं जोड़ दी है. इससे कहीं ना कहीं अब कालीचरण की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं. हालांकि रायपुर पुलिस उनकी तलाश के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश रवाना हो गई है.
सरगर्मी से तलाश रही 14 सदस्यीय पुलिस की टीम
सूत्रों की मानें तो कालीचरण की तलाश के लिए 14 सदस्यीय टीम रवाना हुई है. दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत अन्य ठिकानों पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है. कालीचरण द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने के बाद पुलिस उनके मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करके कोल्हापुर पहुंची, लेकिन कालीचरण महाराज वहां नहीं मिले.
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धर्म संसद नहीं, यह अधर्म संसद था- सुरेंद्र शर्मा
बिलासपुर पहुंचे कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र शर्मा ने कालीचरण विवादित बयान मामले में कालीचरण पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कालीचरण के काले कारनामे हैं. धर्म संसद में राष्ट्र पिता का अपमान कर धर्म संसद, अधर्म संसद बन गया है. कालीचरण ने आसमान में थूकने की कोशिश की है.
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