मुंबई : मुंबई में धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की जब्त संपत्तियां उन्हें कर्ज देने वाले बैंकों के एक समूह को सौंपने (रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी) की मंगलवार को अनुमति दे दी.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माल्या की संपत्तियों को जब्त किया था. एक सप्ताह में विशेष न्यायाधीश जेसी जगदाले द्वारा पारित यह दूसरा ऐसा आदेश है.
माल्या की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि बैंकों को सौंपी जाने वाली संपत्ति का संयुक्त मूल्य कई करोड़ रुपये है.
माल्या अपनी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण चूक मामले में आरोपी है. भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में माल्या को ऋण देने वाले 17 बैंकों के एक समूह ने ईडी द्वारा जब्त की गई उनकी संपत्तियों को सौंपे जाने की मांग की थी.
माल्या की अर्जी खारिज
अदालत ने आदेश पर रोक लगाने संबंधी माल्या की अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उक्त आदेश सशर्त है जिसमें संबंधित वसूली अधिकारी को धन शोधन निवारण (रेस्टोरेशन ऑफ प्रोपर्टी) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार एक वचन पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.
माल्या की पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि बैंकों को बहाल की जाने वाली संपत्ति का संयुक्त मूल्य कई करोड़ रुपये में है.