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पति-पत्नी का शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता के बराबर : हाई कोर्ट - Chhattisgarh High Court decision husband wife relationship

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति को मोटा और भद्दा कहने वाली महिला को खिलाफ फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि फैसले में कहा गया है कि पत्नी अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करे, तो वह क्रूरता माना जाएगा.

हाई कोर्ट
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Published : Mar 3, 2022, 10:41 PM IST

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि विवाह के बाद पति या पत्नी दोनों में से अगर कोई भी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता है तो इसे क्रूरता के बराबर माना जाएगा. दरअसल, एक महिला अपने पति को भद्दा और मोटा कहकर नापसंद करती थी. इतना ही नहीं शादी के दस साल बीत जाने के बाद भी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती थी. परेशान पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की. हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया.

बता दें, बिलासपुर के विकास नगर में रहने वाले याचिकाकर्ता (पति) की शादी 25 नवंबर, 2007 को हुई थी. याचिकाकर्ता की पत्नी अब ससुराल छोड़कर बेमेतरा में रहती है. याचिकाकर्ता ने पत्नी के अलग रहने पर तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था. इसमें उन्होंने बताया था कि शादी के कुछ महीने तक साथ रहने के बाद वह (पत्नी) अगस्त 2008 में तीज पर्व और रक्षाबंधन मनाने के लिए मायके चली गई. पत्नी मायके जाने के बाद फिर 8-9 माह बाद ससुराल लौटी. 11 जुलाई, 2009 को याचिकाकर्ता के पिता की मौत हो गई. इसके बाद भी महिला अगले महीने रक्षाबंधन और तीजा मनाने अपने भाई के साथ फिर मायके चली गई और लौट कर आई.

इसके बाद साल 2010 में वह फिर से मायके चली गई और बिना बताए चार साल तक मायके में ही रही. 2008 से 2015 तक बहुत कम समय ससुराल में बिताई और पति और ससुराल वालों को बताए बिना ही साल 2011 में बेमेतरा में शिक्षाकर्मी की नौकरी ज्वाइन कर ली. ऐसे में वह पति को घर छोड़कर बेमेतरा में रहने के लिए दबाव बना रही थी. परेशान होकर पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाक के लिए आवेदन दिया, जिसे फैमिली कोर्ट ने 13 दिसंबर, 2017 को खारिज कर दिया.

फैमिली कोर्ट से अर्जी खारिज होने पर पति पहुंचा हाई कोर्ट
फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की. पत्नी की तरफ से अपने बचाव में तर्क प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोर्ट ने पत्नी के बयानों के आधार पर पाया कि दंपती का वर्ष 2010 से ही शारीरिक संबंध नहीं था. वह पति को भारी और दिखने में भद्दा कहती थी और नापसंद करती थी. उसने पति को जानकारी दिए बिना ही शिक्षाकर्मी की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिसमें अपने पति के बजाए मायके वालों को नॉमिनी बनाया था.

अब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, यह स्पष्ट है कि अगस्त 2010 से पति-पत्नी के रूप में दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए काफी है कि उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है. पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध विवाहित जीवन के स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है. एक पति या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता के बराबर है. कोर्ट का विचार है कि इस मामले में पत्नी ने पति के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है.

यह भी पढ़ें- 87 फीसदी पुरुषों की राय-पति का कहना माने पत्नी, क्या आप भी रखते हैं इससे इत्तेफाक?

हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस फैसले को एप्रुवल फॉर ऑर्डर माना है. कोर्ट का यह आदेश तलाक संबंधी अन्य मामलों में न्याय दृष्टांत के रूप में लिया जाएगा. इस फैसले के आधार पर पति-पत्नी के रिश्तों के आधार पर तलाक संबंधी अन्य मामलों में भविष्य में भी आदेश जारी किए जा सकेंगे.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि विवाह के बाद पति या पत्नी दोनों में से अगर कोई भी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता है तो इसे क्रूरता के बराबर माना जाएगा. दरअसल, एक महिला अपने पति को भद्दा और मोटा कहकर नापसंद करती थी. इतना ही नहीं शादी के दस साल बीत जाने के बाद भी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती थी. परेशान पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की. हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया.

बता दें, बिलासपुर के विकास नगर में रहने वाले याचिकाकर्ता (पति) की शादी 25 नवंबर, 2007 को हुई थी. याचिकाकर्ता की पत्नी अब ससुराल छोड़कर बेमेतरा में रहती है. याचिकाकर्ता ने पत्नी के अलग रहने पर तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था. इसमें उन्होंने बताया था कि शादी के कुछ महीने तक साथ रहने के बाद वह (पत्नी) अगस्त 2008 में तीज पर्व और रक्षाबंधन मनाने के लिए मायके चली गई. पत्नी मायके जाने के बाद फिर 8-9 माह बाद ससुराल लौटी. 11 जुलाई, 2009 को याचिकाकर्ता के पिता की मौत हो गई. इसके बाद भी महिला अगले महीने रक्षाबंधन और तीजा मनाने अपने भाई के साथ फिर मायके चली गई और लौट कर आई.

इसके बाद साल 2010 में वह फिर से मायके चली गई और बिना बताए चार साल तक मायके में ही रही. 2008 से 2015 तक बहुत कम समय ससुराल में बिताई और पति और ससुराल वालों को बताए बिना ही साल 2011 में बेमेतरा में शिक्षाकर्मी की नौकरी ज्वाइन कर ली. ऐसे में वह पति को घर छोड़कर बेमेतरा में रहने के लिए दबाव बना रही थी. परेशान होकर पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाक के लिए आवेदन दिया, जिसे फैमिली कोर्ट ने 13 दिसंबर, 2017 को खारिज कर दिया.

फैमिली कोर्ट से अर्जी खारिज होने पर पति पहुंचा हाई कोर्ट
फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की. पत्नी की तरफ से अपने बचाव में तर्क प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोर्ट ने पत्नी के बयानों के आधार पर पाया कि दंपती का वर्ष 2010 से ही शारीरिक संबंध नहीं था. वह पति को भारी और दिखने में भद्दा कहती थी और नापसंद करती थी. उसने पति को जानकारी दिए बिना ही शिक्षाकर्मी की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिसमें अपने पति के बजाए मायके वालों को नॉमिनी बनाया था.

अब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, यह स्पष्ट है कि अगस्त 2010 से पति-पत्नी के रूप में दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए काफी है कि उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है. पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध विवाहित जीवन के स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है. एक पति या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता के बराबर है. कोर्ट का विचार है कि इस मामले में पत्नी ने पति के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है.

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हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस फैसले को एप्रुवल फॉर ऑर्डर माना है. कोर्ट का यह आदेश तलाक संबंधी अन्य मामलों में न्याय दृष्टांत के रूप में लिया जाएगा. इस फैसले के आधार पर पति-पत्नी के रिश्तों के आधार पर तलाक संबंधी अन्य मामलों में भविष्य में भी आदेश जारी किए जा सकेंगे.

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