नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने समान एवं संक्षिप्त शब्द ‘वाईएसआर’ का इस्तेमाल करने के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने का अनुरोध करने वाली अन्ना वाईएसआर कांग्रेस की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कहा कि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है. विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है.
अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपनी याचिका में आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के लैटरहेड में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी द्वारा, समान एवं संक्षिप्त शब्द इस्तेमाल किए जाने का विरोध किया था. अन्ना वाईएसआर ने दलील दी कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पार्टी युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी के नाम से पंजीकृत हुई थी.
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साथ ही अन्ना वाईएसआर ने रेड्डी नीत पार्टी पर आरोप लगाया कि इसने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के समान एवं संक्षिप्त शब्द का अपने लैटरहेड में अवैध तरीके से इस्तेमाल किया.
अन्ना वाईएसआर कांग्रेस ने दायर की थी याचिका
याचिका अन्ना वाईएसआर कांग्रेस ने दायर किया था. याचिकाकर्ता की ओर से वकील विपिन नायर ने कहा था कि अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है. इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर 2015 को किया गया था. पिछले आम चुनाव में इसने अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नाम हल चुनाव चिह्न से चुनाव लड़ा था.
वाईएसआर कांग्रेस मतलब युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस
याचिका में कहा गया था कि जगन मोहन रेड्ड् की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का रजिस्ट्रेशन युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी के नाम से 11 जनवरी 2011 को हुआ था. आंध्रप्रेदश में इसी पार्टी की सरकार है. याचिका में जगनमोहन की पार्टी के लेटरहेट में संक्षिप्त नाम वाईएसआर बताया जाता है. अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि जगन मोहन की पार्टी उसकी पार्टी के समान ही वाईएसआर नाम का संक्षिप्त इस्तेमाल करती है जो गैरकानूनी है.