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कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न व्यापक, गहरी जड़ें जमा चुका, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न व्यापक

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए. कानून के चंगुल से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. SC on sexual harassment, SC on sexual harassment at workplace.

SC on sexual harassment at workplace
सुप्रीम कोर्ट
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 6, 2023, 9:37 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यौन उत्पीड़न एक व्यापक और गहरी जड़ें जमा चुका मुद्दा है जिसने दुनिया भर के समाजों को त्रस्त कर दिया है और कार्यस्थल पर किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. उत्पीड़न करने वाले को कानून के चंगुल से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत में यौन उत्पीड़न सदियों से मौजूद है और भारत में, यह गंभीर चिंता का विषय रहा है, और यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानूनों का विकास इस समस्या के समाधान के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा: 'कार्यस्थल पर किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उत्पीड़क को कानून के चंगुल से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह यौन उत्पीड़न के शिकार को अपमानित और निराश करता है, खासकर तब जब उत्पीड़क को सजा नहीं मिलती है या अपेक्षाकृत मामूली दंड के साथ छोड़ दिया जाता है.'

पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि यौन उत्पीड़न एक व्यापक और गहरी जड़ें जमा चुका मुद्दा है जिसने दुनिया भर के समाजों को त्रस्त कर दिया है. भारत में, यह गंभीर चिंता का विषय रहा है, और यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानूनों का विकास इस समस्या के समाधान के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है. भारत में यौन उत्पीड़न सदियों से मौजूद है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ही इसे कानूनी मान्यता मिलनी शुरू हुई.

पीठ ने कहा, हालांकि, साथ ही, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह का आरोप लगाना बहुत आसान है और इसका खंडन करना बहुत मुश्किल है और जब किसी बाहरी कारण से झूठे निहितार्थ की दलील दी जाती है, तो अदालतें सबूतों की गहन जांच करना और आरोपों की स्वीकार्यता या अन्यथा निर्णय लेना कर्तव्य है.

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने 104 पेज के फैसले में कहा, भूसी को अनाज से अलग करने के लिए हर सावधानी बरतनी चाहिए. समाज के उत्थान और लैंगिक भेदभाव के बिना लोगों के समान अधिकारों के लिए बनाए गए ऐसे प्रशंसनीय कानूनों के 'यौन उत्पीड़न' की आड़ में किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए शिकायत की सत्यता और वास्तविकता की जांच की जानी चाहिए, ऐसा न हो कि न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली खराब हो जाए। यह एक मज़ाक बन गया है.

शीर्ष अदालत ने 15 मई, 2019 को पारित गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक अधीनस्थ महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न की 2011 की शिकायत के कारण सशस्त्र सीमा बल के सेवानिवृत्त डीआईजी दिलीप पॉल की 50% पेंशन रोकने के फैसले को रद्द कर दिया गया था.

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय उसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने में पूरी तरह से विफल रहा, और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड के आदेश को यंत्रवत् इस आधार पर रद्द करने के लिए आगे बढ़ा कि ऐसा कोई संकेत नहीं था कि पॉल से पूछा गया था कि क्या उन्होंने 'पूर्वाग्रह के परीक्षण' के सिद्धांत को लागू किए बिना दूसरी शिकायत में लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में गंभीर त्रुटियां कीं. पीठ ने कहा, 'अगर उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका भयावह प्रभाव पड़ेगा, जिससे शिकायत समिति, जिसे जांच प्राधिकारी माना जाता है, महज रिकॉर्डिंग मशीन बनकर रह जाएगी.'

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यौन उत्पीड़न एक व्यापक और गहरी जड़ें जमा चुका मुद्दा है जिसने दुनिया भर के समाजों को त्रस्त कर दिया है और कार्यस्थल पर किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. उत्पीड़न करने वाले को कानून के चंगुल से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत में यौन उत्पीड़न सदियों से मौजूद है और भारत में, यह गंभीर चिंता का विषय रहा है, और यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानूनों का विकास इस समस्या के समाधान के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा: 'कार्यस्थल पर किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उत्पीड़क को कानून के चंगुल से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह यौन उत्पीड़न के शिकार को अपमानित और निराश करता है, खासकर तब जब उत्पीड़क को सजा नहीं मिलती है या अपेक्षाकृत मामूली दंड के साथ छोड़ दिया जाता है.'

पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि यौन उत्पीड़न एक व्यापक और गहरी जड़ें जमा चुका मुद्दा है जिसने दुनिया भर के समाजों को त्रस्त कर दिया है. भारत में, यह गंभीर चिंता का विषय रहा है, और यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानूनों का विकास इस समस्या के समाधान के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है. भारत में यौन उत्पीड़न सदियों से मौजूद है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ही इसे कानूनी मान्यता मिलनी शुरू हुई.

पीठ ने कहा, हालांकि, साथ ही, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह का आरोप लगाना बहुत आसान है और इसका खंडन करना बहुत मुश्किल है और जब किसी बाहरी कारण से झूठे निहितार्थ की दलील दी जाती है, तो अदालतें सबूतों की गहन जांच करना और आरोपों की स्वीकार्यता या अन्यथा निर्णय लेना कर्तव्य है.

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने 104 पेज के फैसले में कहा, भूसी को अनाज से अलग करने के लिए हर सावधानी बरतनी चाहिए. समाज के उत्थान और लैंगिक भेदभाव के बिना लोगों के समान अधिकारों के लिए बनाए गए ऐसे प्रशंसनीय कानूनों के 'यौन उत्पीड़न' की आड़ में किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए शिकायत की सत्यता और वास्तविकता की जांच की जानी चाहिए, ऐसा न हो कि न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली खराब हो जाए। यह एक मज़ाक बन गया है.

शीर्ष अदालत ने 15 मई, 2019 को पारित गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक अधीनस्थ महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न की 2011 की शिकायत के कारण सशस्त्र सीमा बल के सेवानिवृत्त डीआईजी दिलीप पॉल की 50% पेंशन रोकने के फैसले को रद्द कर दिया गया था.

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय उसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने में पूरी तरह से विफल रहा, और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड के आदेश को यंत्रवत् इस आधार पर रद्द करने के लिए आगे बढ़ा कि ऐसा कोई संकेत नहीं था कि पॉल से पूछा गया था कि क्या उन्होंने 'पूर्वाग्रह के परीक्षण' के सिद्धांत को लागू किए बिना दूसरी शिकायत में लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में गंभीर त्रुटियां कीं. पीठ ने कहा, 'अगर उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका भयावह प्रभाव पड़ेगा, जिससे शिकायत समिति, जिसे जांच प्राधिकारी माना जाता है, महज रिकॉर्डिंग मशीन बनकर रह जाएगी.'

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