नई दिल्ली : NSO एक इजराइली कंपनी है, जिस पर विभिन्न शिक्षाविदों, राजनेताओं, पत्रकारों आदि के फोन की जासूसी करने के लिए भारत सरकार को Pegasus सॉफ्टवेयर प्रदान करने का आरोप है.
एजी ने कहा है कि मामला शीर्ष अदालत में विचाराधीन है इसलिए अवमानना के लिए सहमति देना उनके लिए सही नहीं होगा. कहा कि मैंने आपके पत्र दिनांक 13.8.2021 की सामग्री और उससे संलग्न दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है.
आपने न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत मेरी सहमति मांगने वाले अपने पत्र पर कुछ आरोप लगाए हैं. यह सवाल कि क्या भारत सरकार ने पेगासस का उपयोग किया है या नहीं? यदि ऐसा है तो किसके खिलाफ ऐसा मामला है, जिस पर बहस चल रही है. वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला विचाराधीन है.
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इस तरह के निर्धारण के अभाव में न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 के तहत आपराधिक अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देना मेरे लिए अनुचित होगा.