ETV Bharat / bharat

Patna High Court: अचार संहिता उललंघन मामले में औवेसी को राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक - पटना हाईकोर्ट

पटना हाई कोर्ट ने AIMIM के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी को आदर्श अचार संहिता उललंघन (code of conduct violating case on Asaduddin Owaisi) मामले में बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी. पढ़ें, विस्तार से.

Patna High Court
Patna High Court
author img

By

Published : Apr 26, 2023, 10:30 PM IST

पटनाः पटना हाई कोर्ट ने AIMIM के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी को आदर्श अचार संहिता उललंघन (code of conduct violating case on Asaduddin Owaisi) मामले में बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. जस्टिस राजीव रॉय ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी.

इसे भी पढ़ेंः Patna High Court: एलएन मिश्र इंस्टीट्यूट के भवन को स्थानांतरित करने से संबंधित PIL खारिज

पूर्णिया में असदुद्दीन ओवैसी पर प्राथमिकीः उनके वकील राजकुमार ने कोर्ट को बताया कि उड़नदस्ता दंडाधिकारी ने 22 अक्टूबर 2015 को पूर्णिया के बायसी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया कि बगैर पूर्व अनुमति के असदुद्दीन ओवैसी लाउडस्पीकर से भीड़ जमा कर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में भाषण कर रहे थे. उनका कहना था कि जिस धारा में केस दर्ज की गई है निचली अदालत ने जिस धारा में संज्ञान लिया है, वह सही कानूनी रूप से सही नहीं है. कोर्ट ने उनके दलील को फिलहाल मंजूर करते हुये निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

बिहार की राजनीति में सक्रियः बता दें कि असदुद्दीन औवेसी बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हैं. बिहार के सीमांचल इलाके में अच्छी पकड़ बना रखी है. 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पांच विधानसभा सीटें जीतने में जरूर सफल रही थी. इसके अलावा औवेसी के उम्मीदवार रिजल्ट को भी प्रभावित करते हैं. गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव 2023 में भी राजद की हार का कारण औवेसी की पार्टी का उम्मीदवार ही बताया जा रहा है.

पटनाः पटना हाई कोर्ट ने AIMIM के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी को आदर्श अचार संहिता उललंघन (code of conduct violating case on Asaduddin Owaisi) मामले में बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. जस्टिस राजीव रॉय ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी.

इसे भी पढ़ेंः Patna High Court: एलएन मिश्र इंस्टीट्यूट के भवन को स्थानांतरित करने से संबंधित PIL खारिज

पूर्णिया में असदुद्दीन ओवैसी पर प्राथमिकीः उनके वकील राजकुमार ने कोर्ट को बताया कि उड़नदस्ता दंडाधिकारी ने 22 अक्टूबर 2015 को पूर्णिया के बायसी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया कि बगैर पूर्व अनुमति के असदुद्दीन ओवैसी लाउडस्पीकर से भीड़ जमा कर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में भाषण कर रहे थे. उनका कहना था कि जिस धारा में केस दर्ज की गई है निचली अदालत ने जिस धारा में संज्ञान लिया है, वह सही कानूनी रूप से सही नहीं है. कोर्ट ने उनके दलील को फिलहाल मंजूर करते हुये निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

बिहार की राजनीति में सक्रियः बता दें कि असदुद्दीन औवेसी बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हैं. बिहार के सीमांचल इलाके में अच्छी पकड़ बना रखी है. 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पांच विधानसभा सीटें जीतने में जरूर सफल रही थी. इसके अलावा औवेसी के उम्मीदवार रिजल्ट को भी प्रभावित करते हैं. गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव 2023 में भी राजद की हार का कारण औवेसी की पार्टी का उम्मीदवार ही बताया जा रहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.