नई दिल्ली: गृह मामलों की संसदीय समिति ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि ब्रू शरणार्थियों में से 60 प्रतिशत अभी भी त्रिपुरा में बसे हैं. 16 जनवरी, 2020 को भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम की सरकारों और ब्रू प्रतिनिधियों के बीच त्रिपुरा में शेष ब्रू परिवारों के पुनर्वास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. ढाई साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक कुल 6959 ब्रू परिवारों में से सिर्फ 2737 आठ जगहों पर बसे हैं. अक्टूबर 1997 में मिजोरम के पश्चिमी भाग में जातीय हिंसा के कारण बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक ब्रू (रियांग) परिवार 1997-1998 में उत्तरी त्रिपुरा में चले गए.
उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में स्थापित छह राहत शिविरों में लगभग 30,000 ब्रू प्रवासियों को आश्रय दिया गया था. ब्रू का मिजोरम में प्रत्यावर्तन 2010 में शुरू किया गया था और 2014 तक, लगभग 1622 ब्रू परिवारों (8,573 व्यक्ति) को छह बैचों में प्रत्यावर्तित किया गया और मिजोरम में फिर से बसाया गया. राज्यसभा में भाजपा सांसद बृजलाल की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में पाया है कि नए स्थानों के लिए लंबित वन मंजूरी, स्थानीय समूहों और ब्रू प्रवासियों के बीच विवाद और ब्रू प्रवासियों को स्थानांतरित करने की अनिच्छा के कारण पुनर्वास में देरी हुई है.
राज्य सरकार द्वारा पहचाने गए कुछ स्थानों के लिए. मंगलवार को राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्ट में समिति ने अपने बयान में कहा कि यह अनुशंसा की जाती है कि गृह मंत्रालय 13 स्थानों पर पुनर्वास कार्य शुरू करने में बाधा डालने वाले मुद्दों को हल करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ एक बैठक हो ताकि पुनर्वास कार्य एक समय सीमा के भीतर और लागत में वृद्धि के बिना पूरा हो सके. समिति यह भी नोट करती है कि ब्रू प्रवासियों के 2,021 परिवारों (6959 परिवारों में से) को 7 चिन्हित स्थानों में बसाया गया है, जिनमें से 1974 परिवारों को गृह निर्माण भत्ता जारी किया गया है और 843 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, सावधि जमा (एफडी) 387 परिवारों को 4 लाख रुपये और 460 परिवारों को 5,000 रुपये की मासिक नकद सहायता जारी की गई है.
हालांकि, मंत्रालय ने उन्हें मुफ्त राशन वितरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि इन 2,021 परिवारों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं. इसके अलावा, शेष 4,938 परिवारों की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें उनके अंतिम पुनर्वास तक केंद्र/राज्य सरकार से पर्याप्त मदद मिल रही है या नहीं.
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गृह मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट में कहा कि अब तक, 2,737 परिवार (6,959 परिवारों में से) कास्कौपारा, वेनबुकचेरा-रानीपारा, बोंगोफापारा, हडुकलौपारा, बंदरिमा पुष्पमपारा, पश्चिम कालाझरी, हमसापारा और उल्टाचेरा नाम के आठ स्थानों में बसे हुए हैं. बाकी परिवार वर्तमान में राहत शिविरों में रह रहे हैं और उन्हें भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राज्य सरकार द्वारा मुफ्त राशन और नकद सहायता सहित सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. त्रिपुरा सरकार के अनुरोध के अनुसार, गृह मंत्रालय ने 2020-21 में 140.00 करोड़ रुपये और 2021-22 में 130.12 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
इसने आगे बताया कि समझौते के अनुसार, समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक संयुक्त निगरानी समिति (JMC) का गठन किया गया था और अब तक, JMC की चार बैठकें हो चुकी हैं. इसके अलावा, गृह मंत्रालय नियमित रूप से त्रिपुरा सरकार के साथ ब्रू समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है. मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकार ने एसटी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, त्रिपुरा के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरटीसी), मतदाता सूची में नाम शामिल करना और मनरेगा जॉब कार्ड प्रदान करना शुरू कर दिया है.
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