मुंबई : ठाणे कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया है. कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए उन्हें ठाणे पुलिस की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया. साथ ही 15,000 रुपये का निजी मुचलका भरने का भी निर्देश दिया.
इसके पहले परमबीर सिंह उनके खिलाफ ठाणे जिले में दर्ज वसूली के एक मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश हुए. सूत्रों ने बताया कि सिंह पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे के करीब अपने वकील के साथ ठाणे नगर पुलिस थाना पहुंचे. उन्होंने बताया कि जांच दल संभवत: उनका बयान दर्ज करेगा. उन्होंने बताया कि जोनल पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अविनाश अंबुरे थाना में मौजूद थे.
ठाणे पुलिस ने इस साल जुलाई में बिल्डर केतन तन्ना की शिकायत के आधार पर सिंह और 28 अन्य के खिलाफ रंगदारी (वसूली) का मामला दर्ज किया था. मामले में सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.
हाल में एक अदालत ने सिंह को भगोड़ा घोषित किया था और कई महीनों तक उनका कुछ अता-पता नहीं चल पाया था. वह गुरुवार को मुंबई पहुंचे. उनके आने के बाद मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने वसूली के एक अलग मामले में उनसे सात घंटे तक पूछताछ की.
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सिंह पर महाराष्ट्र में वसूली के कुल पांच मामले दर्ज हैं. उन्हें इस साल मुंबई पुलिस के शीर्ष अधिकारी के पद से उस समय हटा दिया गया था, जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर 'एंटीलिया' के पास एक एसयूवी मिलने के मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था और कारोबारी मनसुख हिरन की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी. एंटीलिया के पास मिले वाहन में विस्फोटक बरामद हुए थे.
उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिन पहले ही सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था.
(पीटीआई-भाषा)