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योजना के तहत पत्रकारों के लिए मुआवजे की राशि की समीक्षा करेगी समिति : सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति बनाने का निर्णय किया है जो पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगी.

सूचना प्रसारण मंत्रालय
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Published : Sep 2, 2021, 10:12 PM IST

नई दिल्ली : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति बनाने का निर्णय किया है जो पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगी.

मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि 12 सदस्यीय समिति मृत्यु एवं अन्य मामलों में मुआवजे का भुगतान करने के लिए योजना के तहत मिलने वाली राशि की समीक्षा करेगी. इसके अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार टंडन होंगे.

समिति की शर्तों में मुआवजे की राशि के भुगतान की समीक्षा की जरूरत भी शामिल है.

समिति योजना के तहत मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लाभ हासिल करने में विभेद के पहलुओं पर भी गौर करेगी.

इसे भी पढे़ं-कर्नाटक : इन देशों के यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य

मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 'पेशा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं श्रम स्थिति संहिता- 2020 के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को ध्यान में रखते हुए श्रमजीवी पत्रकारों की परिभाषा की समीक्षा की जाएगी.'

मंत्रालय ने बताया कि समिति दो महीने के अंदर अपनी अनुशंसा देगी और इसकी बैठकों का आयोजन करने के लिए सभी सहयोग प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) मुहैया कराएगा.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति बनाने का निर्णय किया है जो पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगी.

मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि 12 सदस्यीय समिति मृत्यु एवं अन्य मामलों में मुआवजे का भुगतान करने के लिए योजना के तहत मिलने वाली राशि की समीक्षा करेगी. इसके अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार टंडन होंगे.

समिति की शर्तों में मुआवजे की राशि के भुगतान की समीक्षा की जरूरत भी शामिल है.

समिति योजना के तहत मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लाभ हासिल करने में विभेद के पहलुओं पर भी गौर करेगी.

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मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 'पेशा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं श्रम स्थिति संहिता- 2020 के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को ध्यान में रखते हुए श्रमजीवी पत्रकारों की परिभाषा की समीक्षा की जाएगी.'

मंत्रालय ने बताया कि समिति दो महीने के अंदर अपनी अनुशंसा देगी और इसकी बैठकों का आयोजन करने के लिए सभी सहयोग प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) मुहैया कराएगा.

(पीटीआई-भाषा)

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