साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिले में प्रशासन के दखल के बाद पंचायत को एक परिवार के खिलाफ जारी तुगलकी फरमान वापस लेना पड़ा. पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए 14 सदस्यों वाले एक परिवार का राशन पानी बंद कर दिया था. साथ ही उस परिवार की मदद करने वाले पर दस हजार रुपए का जुर्माना और 15 लाठी मारने की भी घोषणा की थी. मामले में पीड़ित परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई. जिसके बाद अधिकारियों ने गांव में पहुंच दोनों पक्षों के बीच सुलह कराया.
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मामला जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र के बड़ा मदनशाही, छोटा पांगड़ो पंचायत का है. जहां एक परिवार का राशन पानी बंद करने के मामले में पीड़ित परिवार के गुहार के बाद डीसी के निर्देश पर पदाधिकारियों ने गांव पहुंचकर दोनों पक्षों में सुलह कराई. सदर एसडीओ राहुल जी आनंद जी, बोरियो बीडीओ टूडू दिलीप और ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद ने दोनों पक्षों की बात सुनी. इसके बाद दोनों पक्षों में सुलह कराते हुए दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की सभी को चेतावनी दी.
मामले को लेकर की गई डीसी को शिकायत: गौरतलब है कि महिला सनोजा खातुन और परिवार के ऊपर जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में पंचायत दबाव बनाने लगा. बात नहीं मानने पर पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया. राशन पानी बंद होने पर पीड़ित परिवार ने मामले को लेकर डीसी से शिकायत की. जिसके बाद डीसी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामले के निपटारे के लिए पदाधिकारियों को गांव भेजा.
पंचायत का आदेश नहीं मानने पर हुआ फरमान जारी: पीड़िता ने अपने आवेदन में लिखा है कि जमीनी विवाद को लेकर पंचायत की बात नहीं मानी तो उनके परिवार का राशन पानी बंद करा दिया गया. गांव में घूम घूमकर सभी को राशन, पानी या बातचीत करने को लेकर मना किया गया है. उन्होंने कहा कि पंचायत की बात का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपया जुर्माना और 15 लाठी प्रत्येक को मारने का आदेश जारी हुआ है. इस बात को लेकर पीड़ित महिला उपायुक्त से मिलने पहुंची थी.
उपायुक्त ने मामले में संज्ञान लिया और सदर एसडीओ को आदेश दिया कि दोनों पक्षों के बीच सुलह कराए वरना कार्रवाई करने का आदेश जारी करें. इस बात को लेकर फिलहाल सुलह कराया गया है, लेकिन पीड़ित महिला अपने परिवार की जान की सुरक्षा मांग रही है. महिला का कहना है कि कोई उन्हें मार देगा.