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ऑक्सीजन भंडार का उपयोग केवल चिकित्सीय उद्देश्य के लिए किया जाए : गृह मंत्रालय - चिकित्सीय उद्देश्य के लिए किया जाए

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने कहा कि तरल ऑक्सीजन के पूरे भंडार का उपयोग केवल चिकित्सीय उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, किसी भी अन्य उद्योग के लिए नहीं.

गृह मंत्रालय
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Published : Apr 25, 2021, 8:41 PM IST

Updated : Apr 25, 2021, 8:47 PM IST

नई दिल्ली : कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों को अधिकतम उत्पादन करने और ऑक्सीजन को तत्काल केवल चिकित्सीय उपयोग के लिए उपलब्ध कराने को कहा है. कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने कहा कि तरल ऑक्सीजन के पूरे भंडार का उपयोग केवल चिकित्सीय उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, किसी भी अन्य उद्योग के लिए नहीं.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा यह आदेश देश के कई हिस्सों, खासकर दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के बीच आया है, जो कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आ गया है.

गृह मंत्रालय का पत्र
गृह मंत्रालय का पत्र

आदेश में कहा गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, सरकार ने फैसला किया कि तरल ऑक्सीजन का उपयोग किसी भी उद्योग में नहीं किया जाएगा. इससे पहले के आदेश को संशोधित करके कुछ चुनिंदा उद्योगों को छूट दी गई थी.

आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि किसी भी गैर-चिकित्सा उद्देश्य के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति नहीं है और सभी विनिर्माण इकाइयां तरल ऑक्सीजन के अपने उत्पादन को अधिकतम कर सकती हैं.

पढ़ें - पीएम केयर्स फंड से देशभर में लगेंगे 551 ऑक्सीजन प्लांट

इसके अलावा इसे तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराए.

नई दिल्ली : कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों को अधिकतम उत्पादन करने और ऑक्सीजन को तत्काल केवल चिकित्सीय उपयोग के लिए उपलब्ध कराने को कहा है. कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने कहा कि तरल ऑक्सीजन के पूरे भंडार का उपयोग केवल चिकित्सीय उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, किसी भी अन्य उद्योग के लिए नहीं.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा यह आदेश देश के कई हिस्सों, खासकर दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के बीच आया है, जो कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आ गया है.

गृह मंत्रालय का पत्र
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आदेश में कहा गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, सरकार ने फैसला किया कि तरल ऑक्सीजन का उपयोग किसी भी उद्योग में नहीं किया जाएगा. इससे पहले के आदेश को संशोधित करके कुछ चुनिंदा उद्योगों को छूट दी गई थी.

आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि किसी भी गैर-चिकित्सा उद्देश्य के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति नहीं है और सभी विनिर्माण इकाइयां तरल ऑक्सीजन के अपने उत्पादन को अधिकतम कर सकती हैं.

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इसके अलावा इसे तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराए.

Last Updated : Apr 25, 2021, 8:47 PM IST
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