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'अहमदाबाद में 46 फीसद से अधिक इमारतों के पास नहीं अग्नि सुरक्षा NOC'

न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति भार्गव डी करिया की अदालत में दाखिल एक हलफनामे में, अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने कहा कि ऐसी 10,329 इमारतों में से, 4,784 या 46.3 प्रतिशत, वैध अग्नि सुरक्षा एनओसी के बिना हैं.

अहमदाबाद
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Published : Jun 10, 2021, 10:32 AM IST

अहमदाबाद : शहर के नगर निकाय ने बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) को बताया कि अहमदाबाद शहर में 46 प्रतिशत से अधिक इमारतों के पास वैध अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं है.

अस्पतालों, स्कूलों, आवासीय और आवासीय-सह-वाणिज्यिक इकाइयों, मॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटरों को इसके लिए निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के बाद स्थानीय अधिकारियों से अग्नि सुरक्षा एनओसी (fire safety noc) की आवश्यकता होती है.

न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी (Justice Bela Trivedi) और न्यायमूर्ति भार्गव डी करिया (Justice Bhargava D Karia) की अदालत में दाखिल एक हलफनामे में, अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने कहा कि ऐसी 10,329 इमारतों में से, 4,784 या 46.3 प्रतिशत, वैध अग्नि सुरक्षा एनओसी के बिना हैं. इसमें कहा गया है कि शहर के 1,852 अस्पतालों और क्लीनिकों में से 374 के पास कोई अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है, जिसे अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद सक्षम अधिकारियों से प्राप्त करना होता है.

पढ़ें- केवल 'हां' कह देने भर से स्वीकार नहीं की जा सकती 'दोषी याचना': अदालत

हलफनामे के अनुसार, 2,425 स्कूलों में से 1,353 के पास कोई वैध अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है, जबकि 3,165 आवासीय भवनों में से 1,876 भवनों, 1,344 आवासीय-सह-वाणिज्यिक संस्थानों में से 663, और 1,268 वाणिज्यिक संरचनाओं में से 443 के पास कोई अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है.

इस बीच, राजकोट शहर के नगर निकाय ने कहा कि 268 अस्पतालों और क्लीनिकों में से 244 के पास वैध अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है.

अधिवक्ता अमित पांचाल द्वारा अग्नि सुरक्षा मुद्दे पर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिस पर 11 जून को सुनवाई होगी.

(भाषा)

अहमदाबाद : शहर के नगर निकाय ने बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) को बताया कि अहमदाबाद शहर में 46 प्रतिशत से अधिक इमारतों के पास वैध अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं है.

अस्पतालों, स्कूलों, आवासीय और आवासीय-सह-वाणिज्यिक इकाइयों, मॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटरों को इसके लिए निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के बाद स्थानीय अधिकारियों से अग्नि सुरक्षा एनओसी (fire safety noc) की आवश्यकता होती है.

न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी (Justice Bela Trivedi) और न्यायमूर्ति भार्गव डी करिया (Justice Bhargava D Karia) की अदालत में दाखिल एक हलफनामे में, अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने कहा कि ऐसी 10,329 इमारतों में से, 4,784 या 46.3 प्रतिशत, वैध अग्नि सुरक्षा एनओसी के बिना हैं. इसमें कहा गया है कि शहर के 1,852 अस्पतालों और क्लीनिकों में से 374 के पास कोई अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है, जिसे अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद सक्षम अधिकारियों से प्राप्त करना होता है.

पढ़ें- केवल 'हां' कह देने भर से स्वीकार नहीं की जा सकती 'दोषी याचना': अदालत

हलफनामे के अनुसार, 2,425 स्कूलों में से 1,353 के पास कोई वैध अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है, जबकि 3,165 आवासीय भवनों में से 1,876 भवनों, 1,344 आवासीय-सह-वाणिज्यिक संस्थानों में से 663, और 1,268 वाणिज्यिक संरचनाओं में से 443 के पास कोई अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है.

इस बीच, राजकोट शहर के नगर निकाय ने कहा कि 268 अस्पतालों और क्लीनिकों में से 244 के पास वैध अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है.

अधिवक्ता अमित पांचाल द्वारा अग्नि सुरक्षा मुद्दे पर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिस पर 11 जून को सुनवाई होगी.

(भाषा)

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