ETV Bharat / bharat

अवैध खनन के आरोप पर बोले कर्नाटक में पूर्व मंत्री मुनिरत्न, 'यह मेरा पेशा नहीं, मुझे नहीं पता इसका मतलब' - अवैध खनन के आरोप

कर्नाटक के बेंगलुरु में राजराजेश्वरी नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री मुनिरत्न के खिलाफ सरकारी जमीन समेत निजी जमीन पर अवैध खनन करने का मामला दर्ज किया गया है. हालांकि पूर्व मंत्री का कहना है कि वह खनन के बारे में नहीं जानते और घर बनाने के लिए नींव का काम चल रहा है.

Munirathna, former minister in Karnataka
कर्नाटक में पूर्व मंत्री मुनिरत्न
author img

By

Published : Jul 13, 2023, 7:07 PM IST

बेंगलुरु: सरकारी जमीन समेत निजी जमीन पर अवैध खनन के आरोप में राजराजेश्वरी नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री मुनिरत्न के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक मुनिरथ ने कहा कि खनन मेरा पेशा नहीं है और मुझे नहीं पता कि खनन क्या है. मुनिरत्ना ने विधानसभा में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही. मुनिरत्ना ने कहा कि खनन मेरा पेशा नहीं है. मुझे नहीं पता कि खनन क्या है.

उन्होंने आगे कहा कि घर बनाने के लिए नींव का काम चल रहा है. खनन करने के लिए हर किसी को सरकार से लाइसेंस लेना होगा. बिल्डिंग बनाने के लिए हिताची का इस्तेमाल कर फाउंडेशन का काम चल रहा है. जो व्यक्ति काम करता है उसके पास जिलेटिन विस्फोट करने का लाइसेंस है. तो यह खनन नहीं है. मुनिरत्ना ने कहा कि बेंगलुरु में 28 विधानसभा क्षेत्र हैं. 15 दिनों में 30 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है. अधिकारी काम करने से डरते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि मैंने डीसीएम डीके शिवकुमार से चर्चा के लिए कहा है. अवसर मिलने पर मैं इस बारे में बात करूंगा. अवैध खनन के आरोप में बेंगलुरु ग्रामीण जिले के देवनहल्ली तालुक के चिक्कजला पुलिस स्टेशन में मुनिरत्ना समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. येलहंका के तहसीलदार अनिल अर्लोकर ने मुनिरत्न और अन्य के खिलाफ बिना अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से जिलेटिन विस्फोट करने की शिकायत दर्ज की.

बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मुनिरत्ना के खिलाफ हुनासमरनहल्ली में एक खदान में पत्थर खनन के लिए विस्फोट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. विधायक के साथ तीन अन्य लोगों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. येलाहांका तहसीलदार अनिल अरोलिकर की शिकायत के आधार पर चिक्काजला पुलिस ने मुनिरत्ना, आनंदन, गणेश वी और राधाम्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

प्राथमिकी में कहा गया है कि जय भीम सेना ने तहसीलदार से अवैध खनन गतिविधियों को रोकने का अनुरोध किया था. ग्रामीणों ने भी खनन में विस्फोटकों के इस्तेमाल के खिलाफ प्रदर्शन किया था. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक मैदानी सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पता चला कि खनन के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ है. प्राथमिकी के अनुसार, इस तरह की गतिविधियां क्षेत्र में धरती को नुकसान पहुंचा रही है. प्राथमिकी में बताया गया कि पत्थरों की बिक्री से राज्य सरकार को भी नुकसान हो रहा है. जांच में पता चला है कि खनन करने वालों के पास सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति नहीं है.

(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)

बेंगलुरु: सरकारी जमीन समेत निजी जमीन पर अवैध खनन के आरोप में राजराजेश्वरी नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री मुनिरत्न के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक मुनिरथ ने कहा कि खनन मेरा पेशा नहीं है और मुझे नहीं पता कि खनन क्या है. मुनिरत्ना ने विधानसभा में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही. मुनिरत्ना ने कहा कि खनन मेरा पेशा नहीं है. मुझे नहीं पता कि खनन क्या है.

उन्होंने आगे कहा कि घर बनाने के लिए नींव का काम चल रहा है. खनन करने के लिए हर किसी को सरकार से लाइसेंस लेना होगा. बिल्डिंग बनाने के लिए हिताची का इस्तेमाल कर फाउंडेशन का काम चल रहा है. जो व्यक्ति काम करता है उसके पास जिलेटिन विस्फोट करने का लाइसेंस है. तो यह खनन नहीं है. मुनिरत्ना ने कहा कि बेंगलुरु में 28 विधानसभा क्षेत्र हैं. 15 दिनों में 30 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है. अधिकारी काम करने से डरते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि मैंने डीसीएम डीके शिवकुमार से चर्चा के लिए कहा है. अवसर मिलने पर मैं इस बारे में बात करूंगा. अवैध खनन के आरोप में बेंगलुरु ग्रामीण जिले के देवनहल्ली तालुक के चिक्कजला पुलिस स्टेशन में मुनिरत्ना समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. येलहंका के तहसीलदार अनिल अर्लोकर ने मुनिरत्न और अन्य के खिलाफ बिना अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से जिलेटिन विस्फोट करने की शिकायत दर्ज की.

बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मुनिरत्ना के खिलाफ हुनासमरनहल्ली में एक खदान में पत्थर खनन के लिए विस्फोट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. विधायक के साथ तीन अन्य लोगों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. येलाहांका तहसीलदार अनिल अरोलिकर की शिकायत के आधार पर चिक्काजला पुलिस ने मुनिरत्ना, आनंदन, गणेश वी और राधाम्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

प्राथमिकी में कहा गया है कि जय भीम सेना ने तहसीलदार से अवैध खनन गतिविधियों को रोकने का अनुरोध किया था. ग्रामीणों ने भी खनन में विस्फोटकों के इस्तेमाल के खिलाफ प्रदर्शन किया था. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक मैदानी सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पता चला कि खनन के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ है. प्राथमिकी के अनुसार, इस तरह की गतिविधियां क्षेत्र में धरती को नुकसान पहुंचा रही है. प्राथमिकी में बताया गया कि पत्थरों की बिक्री से राज्य सरकार को भी नुकसान हो रहा है. जांच में पता चला है कि खनन करने वालों के पास सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति नहीं है.

(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.