नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली पुलिस द्वारा कालाबाजारियों से जब्त 170 ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर रिलीज कराने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं क्योंकि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए उनकी जरूरत है.
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने अधिकारियों को एक बजे तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी ने अदालत को बताया खबर है कि दिल्ली पुलिस ने कालाबाजारियों से 170 ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर जब्त किए हैं.
उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह इन उपकरणों को मरीजों के इलाज में इस्तेमाल करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दे.
पढ़ेंः कोविड पीड़ित की शिकायत के खिलाफ कार्रवाई हुई तो होगी अदालत की अवमानना : सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया जारी रह सकती है लेकिन वक्त की मांग है कि अधिकारी बिना किसी देरी के इन उपकरणों को रिलीज करें.
पीठ ने कहा कि हम राज्य को निर्देश देते हैं कि इन उपकरणों को अवमुक्त करने के लिए तुरंत कदम उठाए.
पीठ ने कहा कि उसने इसी तरह का आदेश बृहस्पतिवार को पारित किया था. इसमें आप सरकार के राजस्व विभाग के उपायुक्त को जब्त रेमडेसिविर इंजेक्शन को जारी करने का निर्देश दिया गया था. जिसे पुलिस ने जमाखोरों एवं कालाबाजियों से जब्त किया था. इनका इस्तेमाल कोविड-19 मरीजों के इलाज में होता है.