कटक : भुवनेश्वर की एक विशेष सतर्कता अदालत (special vigilance court in Bhubaneswar) ने 2005 के भ्रष्टाचार के एक मामले में गुरुवार को कांग्रेस के एक विधायक, एक पूर्व आईएएस अधिकारी और दो अन्य को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. कटक सिटी के विधायक मोहम्मद मुकीम (Cuttack City MLA Md Moquim), पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद कुमार (former IAS officer Vinod Kumar ) और दो अन्य को गरीब ग्रामीणों के लिए ऋण की आड़ में एक कंपनी को सरकारी धन जारी करने से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था.
मार्च 2005 में जब मामला दर्ज किया गया था तब मुकीम कंपनी के प्रबंध निदेशक थे जबकि विनोद कुमार उस समय उड़ीसा ग्रामीण आवास विकास निगम (ओएचआरडीसी) के प्रबंध निदेशक थे. दो अन्य दोषी जिन्हें सजा सुनाई गई है, उनमें ओएचआरडीसी की तत्कालीन कंपनी सचिव स्वाति रंजन महापात्रा और कंपनी के निदेशक पीयूषधारी मोहंती शामिल हैं.
50 हजार रुपये जुर्माना : अदालत ने दोषियों में से प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना भरने में विफल रहने पर इन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मुकीम मई 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में कटक शहर सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए. जबकि 1989 बैच के अधिकारी कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के 27 मामले दर्ज हैं, जिनमें से दो में उन्हें सजा हो चुकी है. विनोद कुमार को इस वर्ष फरवरी में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.
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(पीटीआई-भाषा)