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मंडोली जेल में महिला डॉक्टर से बलात्कार के प्रयास मामले में डीजी जेल को नोटिस

दिल्ली महिला आयोग ( डीसीडब्ल्यू ) ने मंडोली जेल में एक महिला डॉक्टर से बलात्कार के प्रयास मामले में जेल महानिदेशक (डीजी) को नोटिस जारी (Notice to DG Jail) किया है और तीन अक्टूबर तक इस पर जवाब देने के लिए कहा है.

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Published : Sep 28, 2022, 7:11 PM IST

दिल्ली महिला आयोग
दिल्ली महिला आयोग

नई दिल्ली : उत्तर पूर्वी दिल्ली की मंडोली जेल में (in Mandoli Jail) महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप के प्रयास के मामले में दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) ( डीसीडब्ल्यू ) ने मंडोली जेल के इस मामले को लेकर जेल महानिदेशक (डीजी) को नोटिस जारी किया है. महिला आयोग ने जेल अधिकारियों को 3 अक्तूबर तक जवाब देने के लिए कहा है. इसके साथ ही जेल में महिला कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें :- मंडोली जेल में एक अंडर ट्रायल कैदी की हत्या

बाथरूम में पहले से छुपे कैदी ने किया था रेप का प्रयास : दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के मुताबिक मंडोली जेल में रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में काम करने वाली एक महिला से शिकायत मिली है. उसने बताया है कि वह 26 सितम्बर 2022 को जेल में महिला शौचालय का उपयोग करने गई थी. इस दौरान बाथरूम में पहले से छुपे एक कैदी ने उस पर हमला कर दिया, उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. किसी तरह वह भागने में कामयाब रही, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को पकड़ा. आरोपी एक विचाराधीन कैदी है जो दुष्कर्म के एक मामले में जेल में बंद है. महिला डॉक्टर ने ये भी बताया कि जेल में पहले भी वह आरोपी कैदी की मेडिकल जांच कर चुकी है.

जेल महानिदेशक से मांगा जांच रिपोर्ट का ब्यौरा : स्वाति मालीवाल ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल महानिदेशक (डीजी) को नोटिस जारी कर मामले में प्राथमिकी और जांच रिपोर्ट का ब्योरा मांगा गया है. दिल्ली की जेलों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के स्तर से उठाए गए कदमों की जानकारी देने की मांग की गई है. इसके अलावा आयोग ने दिल्ली की प्रत्येक जेल के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति का ब्यौरा मांगा है. इसके अलावा प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों के ब्यौरे के साथ-साथ की गई कार्रवाई पर भी रिपोर्ट भी मांगी गई है. जेल अधिकारियों को 3 अक्टूबर 2022 तक जवाब देने के लिए कहा गया है.

"यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर को इस हालात से गुजरना पड़ा. यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि भविष्य में इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो. प्रत्येक जेल में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति होनी चाहिए और जेलों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए."- स्वाति मालीवाल, अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग

ये भी पढ़ें :-मंडोली जेल में बंद रेपिस्ट की घिनौनी हरकत, महिला डॉक्टर से दु्ष्कर्म की कोशिश, संबंधित धाराओं में केस दर्ज

नई दिल्ली : उत्तर पूर्वी दिल्ली की मंडोली जेल में (in Mandoli Jail) महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप के प्रयास के मामले में दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) ( डीसीडब्ल्यू ) ने मंडोली जेल के इस मामले को लेकर जेल महानिदेशक (डीजी) को नोटिस जारी किया है. महिला आयोग ने जेल अधिकारियों को 3 अक्तूबर तक जवाब देने के लिए कहा है. इसके साथ ही जेल में महिला कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है.

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बाथरूम में पहले से छुपे कैदी ने किया था रेप का प्रयास : दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के मुताबिक मंडोली जेल में रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में काम करने वाली एक महिला से शिकायत मिली है. उसने बताया है कि वह 26 सितम्बर 2022 को जेल में महिला शौचालय का उपयोग करने गई थी. इस दौरान बाथरूम में पहले से छुपे एक कैदी ने उस पर हमला कर दिया, उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. किसी तरह वह भागने में कामयाब रही, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को पकड़ा. आरोपी एक विचाराधीन कैदी है जो दुष्कर्म के एक मामले में जेल में बंद है. महिला डॉक्टर ने ये भी बताया कि जेल में पहले भी वह आरोपी कैदी की मेडिकल जांच कर चुकी है.

जेल महानिदेशक से मांगा जांच रिपोर्ट का ब्यौरा : स्वाति मालीवाल ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल महानिदेशक (डीजी) को नोटिस जारी कर मामले में प्राथमिकी और जांच रिपोर्ट का ब्योरा मांगा गया है. दिल्ली की जेलों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के स्तर से उठाए गए कदमों की जानकारी देने की मांग की गई है. इसके अलावा आयोग ने दिल्ली की प्रत्येक जेल के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति का ब्यौरा मांगा है. इसके अलावा प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों के ब्यौरे के साथ-साथ की गई कार्रवाई पर भी रिपोर्ट भी मांगी गई है. जेल अधिकारियों को 3 अक्टूबर 2022 तक जवाब देने के लिए कहा गया है.

"यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर को इस हालात से गुजरना पड़ा. यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि भविष्य में इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो. प्रत्येक जेल में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति होनी चाहिए और जेलों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए."- स्वाति मालीवाल, अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग

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