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शाहरुख खान और फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी को नोटिस जारी, जानें कारण

Notice issued to Shah Rukh Messi:बिहार में इंटरनेशनल फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है. मुजफ्फरपुर स्थित जिला उपभोक्ता आयोग में मामले की सुनवाई चल रही है. सुनवाई की अगली तारीख 12 जनवरी तय की गई है.

शाहरुख और मेस्सी को नोटिस जारी
शाहरुख और मेस्सी को नोटिस जारी
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 23, 2023, 12:21 PM IST

Updated : Nov 23, 2023, 12:30 PM IST

मुजफ्फरपुर: जिले के चन्दवारा मोहल्ला निवासी मोहम्मद शमशाद अहमद ने अपने पुत्रों का नामांकन शैक्षणिक संस्थान आकाश बायजूस के मुजफ्फरपुर स्थित शाखा में कराया था. नामांकन के वक्त उनके द्वारा नामांकन शुल्क अदा किया गया और उनके बच्चों ने जितने दिनों तक संस्थान में अध्ययन किया, उसका पूरा शुल्क उनके द्वारा अदा किया गया.

शाहरुख और मेस्सी को नोटिस जारी: संस्थान के शैक्षणिक व्यवस्था से परिवादी के दोनों पुत्रों ने असंतुष्ट होकर संस्थान छोड़ने का फैसला किया. उसके बाद परिवादी के द्वारा संस्थान को लिखित सूचना दी गई और उसके बाद उनके बच्चों ने संस्थान जाना छोड़ दिया. कुछ दिनों के बाद परिवादी को पता चला कि उक्त संस्थान द्वारा उनके दोनों बच्चो के शैक्षणिक शुल्क के मद में दो अलग-अलग लोन कर दिया गया है.

जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर का नोटिस
जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर का नोटिस

जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर में चल रही सुनवाई: इसकी शिकायत परिवादी के द्वारा संस्थान से की गई, लेकिन परिवादी के मामले का निपटारा संस्थान के द्वारा नहीं किया गया. उसके बाद परिवादी ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के द्वारा 30 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया, जिसपर आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील कुमार तिवारी एवं श्रीमति अनुसूया के पूर्ण पीठ के द्वारा मामले की सुनवाई की गई.

12 जनवरी को अगली सुनवाई: इसके बाद फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी व संस्थान के प्रबंध निदेशक समेत कुल सात विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया. सभी विरोधी पक्षकारों को 12 जनवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है.

सेवा में कमी एवं फर्जी विज्ञापन से सम्बंधित मामला:अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी एवं फर्जी विज्ञापन से सम्बंधित है, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के विरुद्ध है. चूंकि फिल्म अभिनेता शाहरुख़ खान और फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए इनको भी विरोधी पक्षकार बनाया गया है. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अगर इन लोगों की उपस्थिति नहीं होती है, तो आयोग इन सबों के विरुद्ध अगली कार्रवाई करेगी.

पढ़ें- CM Nitish Kumar पर मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में परिवाद दायर, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में इस दिन होगी सुनवाई

मुजफ्फरपुर: जिले के चन्दवारा मोहल्ला निवासी मोहम्मद शमशाद अहमद ने अपने पुत्रों का नामांकन शैक्षणिक संस्थान आकाश बायजूस के मुजफ्फरपुर स्थित शाखा में कराया था. नामांकन के वक्त उनके द्वारा नामांकन शुल्क अदा किया गया और उनके बच्चों ने जितने दिनों तक संस्थान में अध्ययन किया, उसका पूरा शुल्क उनके द्वारा अदा किया गया.

शाहरुख और मेस्सी को नोटिस जारी: संस्थान के शैक्षणिक व्यवस्था से परिवादी के दोनों पुत्रों ने असंतुष्ट होकर संस्थान छोड़ने का फैसला किया. उसके बाद परिवादी के द्वारा संस्थान को लिखित सूचना दी गई और उसके बाद उनके बच्चों ने संस्थान जाना छोड़ दिया. कुछ दिनों के बाद परिवादी को पता चला कि उक्त संस्थान द्वारा उनके दोनों बच्चो के शैक्षणिक शुल्क के मद में दो अलग-अलग लोन कर दिया गया है.

जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर का नोटिस
जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर का नोटिस

जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर में चल रही सुनवाई: इसकी शिकायत परिवादी के द्वारा संस्थान से की गई, लेकिन परिवादी के मामले का निपटारा संस्थान के द्वारा नहीं किया गया. उसके बाद परिवादी ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के द्वारा 30 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया, जिसपर आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील कुमार तिवारी एवं श्रीमति अनुसूया के पूर्ण पीठ के द्वारा मामले की सुनवाई की गई.

12 जनवरी को अगली सुनवाई: इसके बाद फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी व संस्थान के प्रबंध निदेशक समेत कुल सात विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया. सभी विरोधी पक्षकारों को 12 जनवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है.

सेवा में कमी एवं फर्जी विज्ञापन से सम्बंधित मामला:अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी एवं फर्जी विज्ञापन से सम्बंधित है, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के विरुद्ध है. चूंकि फिल्म अभिनेता शाहरुख़ खान और फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए इनको भी विरोधी पक्षकार बनाया गया है. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अगर इन लोगों की उपस्थिति नहीं होती है, तो आयोग इन सबों के विरुद्ध अगली कार्रवाई करेगी.

पढ़ें- CM Nitish Kumar पर मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में परिवाद दायर, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में इस दिन होगी सुनवाई

Last Updated : Nov 23, 2023, 12:30 PM IST
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