वाराणसी: 23 साल पुराने एक मामले में वाराणसी कोर्ट ने कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ काफी कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट की तरफ से सोमवार को रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.
दरअसल, 23 साल पहले वाराणसी में कांग्रेस की तरफ से आयोजित किए गए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरजेवाला सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था. 23 साल पुराने मामले को लेकर विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई में उपस्थित न होने पर सोमवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया.
बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं को फर्जी ढंग से आरोपी बनाए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2000 को भारतीय युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने आयुक्त कार्यालय परिसर में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ और हंगामा किया था. पुलिस ने मौके से सुरजेवाला, गोस्वामी आदि को गिरफ्तार किया था. मामले में सोमवार को आरोप तय किए जाने को लेकर सुनवाई होनी थी.
सुरजेवाला की ओर से संसद की कार्यवाही का हवाला देते हुए कोर्ट से कोई अन्य तारीख देने की अपील की गई थी. अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए कहा कि आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थिति का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है.
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