नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखते हुए कहा, 'हमें नहीं लगता कि अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण था.' और जब जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व समाप्त हो गया, केवल उन विशेष परिस्थितियों में से एक जिसके लिए प्रावधान पेश किया गया था समाप्त हो गया.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा: 'अनुच्छेद 357 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुच्छेद 356 (1) के तहत एक घोषणा के अनुसार राज्य की विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करते समय, संसद, या ऐसा हो सकता है कि, राष्ट्रपति को सक्षमता की अनुपस्थिति से कोई बाधा न हो, जो अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा की अनुपस्थिति में समान शक्ति के प्रयोग में बाधा डालती.'
शीर्ष अदालत ने कहा कि जब अनुच्छेद 356 के तहत एक उद्घोषणा लागू होती है, तो ऐसे असंख्य निर्णय होते हैं जो दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं.
शीर्ष अदालत ने कहा, 'राज्य की ओर से केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय और कार्रवाई चुनौती के अधीन नहीं है. हर फैसले को चुनौती देने से अराजकता और अनिश्चितता पैदा होगी. यह वास्तव में राज्य में प्रशासन को ठप कर देगा.'
अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता से संबंधित है. अनुच्छेद 356 का खंड 1 राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए मूल सीमा और राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति और संसद को सौंपी गई कानूनी शक्तियों दोनों को रेखांकित करता है. शीर्ष अदालत ने कहा कि क्या अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा के कार्यकाल के दौरान, और जब राज्य की विधान सभा या तो भंग हो जाती है या निलंबित अवस्था में होती है, तो अनुच्छेद 1 (3) (ए) के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति एक राज्य के रूप में बनी रहती है. संविधान का और अनुच्छेद 1(3)(बी) के तहत इसका केंद्र शासित प्रदेश में रूपांतरण शक्ति का एक वैध अभ्यास है.
अनुच्छेद 356(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति एक उद्घोषणा द्वारा अनुच्छेद 356(1) के खंड (ए), (बी), और (सी) में निर्धारित शक्तियों को ग्रहण या घोषित कर सकते हैं. अनुच्छेद 356(1) के खंड (ए), (बी), और (सी) में निर्धारित शक्तियां अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी होने पर स्वचालित रूप से लागू नहीं होती हैं.
शीर्ष अदालत ने कहा कि सीओ 272 जारी करने के लिए अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण या दुर्भावनापूर्ण नहीं है. इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एकतरफा अधिसूचना जारी कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि संसद केवल राज्य की विधायिका की कानून बनाने की शक्तियां ग्रहण कर सकती है, जब अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, स्वीकार नहीं किया जाता है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 357 (अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुच्छेद 356 (1) के तहत एक घोषणा के अनुसार राज्य की विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करते समय, संसद, या ऐसा हो सकता है कि, राष्ट्रपति को सक्षमता की अनुपस्थिति से कोई बाधा न हो, जो अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा की अनुपस्थिति में समान शक्ति के प्रयोग में बाधा डालती.