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उप्र में शनिवार से कोरोना कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा: योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath ) ने उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की बढ़ती संख्या को देखते हुए बचाव के उद्देश्य से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के निर्देश दिए हैं. आज शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कोविड-19 समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए हैं.

night curfew imposed in uttar pradesh due to rising cases of corona
यूपी में लगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी, शनिवार रात से होगा लागू
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Published : Dec 24, 2021, 11:49 AM IST

Updated : Dec 24, 2021, 1:26 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने देश के विभिन्‍न राज्‍यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए शनिवार, 25 दिसंबर से प्रदेश व्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू किये जाने के निर्देश दिए हैं. रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा.

अपर मुख्‍य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने उच्‍च स्‍तरीय टीम को निर्देश दिया है कि देश के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में कुछ कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाए और हर दिन रात्रि 11 बजे से प्रातः पांच बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. उन्होंने कहा कि शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति हो और आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देगा.

बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने यह भी हिदायत दी कि बाजारों में 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें और बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे. बयान के अनुसार सड़कों या बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए और पुलिस बल लगातार गश्त करे.

यह भी कहा गया है कि देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की जांच एवं उसके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जाए और बस, रेलवे और हवाई अड्डे पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए. इसमें कहा गया है कि निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है. उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के दृष्टिगत गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुनः सक्रिय किया जाए. उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की जांच कराएं और उनके स्वास्थ्य पर सतत नजर रखी जाए. आवश्यकतानुसार लोगों को पृथक किया जाए, अस्पतालों में भर्ती कराया जाए.

उन्होंने कहा, 'कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत हमने पूर्व में व्यवस्थित तैयारियां की हैं, जिनका पुनर्परीक्षण कर लिया जाए. प्रदेश के सभी शासकीय या निजी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं की बारीकी से परख कर ली जाए. औद्योगिक इकाइयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क और डे केयर सेंटर फिर सक्रिय करें.'

ये भी पढ़ें- corona update : 24 घंटे में 374 मौतें, देश में ओमीक्रोन के 358 मामले

अधिकारियों ने जानकारी दी कि कोविड-19 से बचाव के लिए ‘ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट’ (यानी मरीज की जांच, उसके स्वास्थ्य पर नजर रखना और उसका इलाज) और टीकाकरण की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थिति नियंत्रित है और बीते 24 घंटे में हुई एक लाख 91 हजार 428 नमूनों की जांच में कुल 49 नये संक्रमितों की पुष्टि हुई. इसी अवधि में 12 लोग इलाज करवाकर कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त भी हुए.

(पीटीआई-भाषा)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने देश के विभिन्‍न राज्‍यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए शनिवार, 25 दिसंबर से प्रदेश व्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू किये जाने के निर्देश दिए हैं. रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा.

अपर मुख्‍य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने उच्‍च स्‍तरीय टीम को निर्देश दिया है कि देश के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में कुछ कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाए और हर दिन रात्रि 11 बजे से प्रातः पांच बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. उन्होंने कहा कि शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति हो और आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देगा.

बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने यह भी हिदायत दी कि बाजारों में 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें और बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे. बयान के अनुसार सड़कों या बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए और पुलिस बल लगातार गश्त करे.

यह भी कहा गया है कि देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की जांच एवं उसके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जाए और बस, रेलवे और हवाई अड्डे पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए. इसमें कहा गया है कि निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है. उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के दृष्टिगत गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुनः सक्रिय किया जाए. उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की जांच कराएं और उनके स्वास्थ्य पर सतत नजर रखी जाए. आवश्यकतानुसार लोगों को पृथक किया जाए, अस्पतालों में भर्ती कराया जाए.

उन्होंने कहा, 'कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत हमने पूर्व में व्यवस्थित तैयारियां की हैं, जिनका पुनर्परीक्षण कर लिया जाए. प्रदेश के सभी शासकीय या निजी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं की बारीकी से परख कर ली जाए. औद्योगिक इकाइयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क और डे केयर सेंटर फिर सक्रिय करें.'

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अधिकारियों ने जानकारी दी कि कोविड-19 से बचाव के लिए ‘ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट’ (यानी मरीज की जांच, उसके स्वास्थ्य पर नजर रखना और उसका इलाज) और टीकाकरण की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थिति नियंत्रित है और बीते 24 घंटे में हुई एक लाख 91 हजार 428 नमूनों की जांच में कुल 49 नये संक्रमितों की पुष्टि हुई. इसी अवधि में 12 लोग इलाज करवाकर कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त भी हुए.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Dec 24, 2021, 1:26 PM IST
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