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बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष हत्याकांड की जांच का जिम्मा NIA ने संभाला

कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले की जांच एनआईए कर रही है (Bajrang Dal activist Harsha murder case). गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईए ने केस अपने हाथ में ले लिया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

NIA
एनआईए
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Published : Mar 25, 2022, 7:44 PM IST

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने संभाल लिया है. एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि एजेंसी ने कर्नाटक पुलिस से मामले को अपने हाथ में लिया है. एनआईए अधिकारी ने कहा, 'हमने मंगलवार को फिर से मामला नंबर 1022/NIA दर्ज किया है. इससे पहले कर्नाटक पुलिस ने यूएपीए की धारा 16/18/19/20 के तहत मामला दर्ज किया था.

एनआईए अधिकारी ने कहा, 'कर्नाटक में हमारी टीम पहले से ही कार्रवाई में है. अब हम बजरंग दल के सदस्य की हत्या की सभी एंगल से जांच करेंगे. ये भी देखेंगे कि आतंकी साजिश तो नहीं है. कर्नाटक सरकार ने 20 फरवरी को हुई हर्ष की हत्या के मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लागू किया था. कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे (Shobha Karandlaje) ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हत्या के मामले की एनआईए जांच का अनुरोध किया था.
सुरक्षा एजेंसियों को स्थानीय प्रतिद्वंद्विता के बजाय हर्ष की हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश का संदेह है, जिसके बाद यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. हर्ष की हत्या के बाद शिवमोग्गा में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई थी, शिवमोग्गा में कई दिन तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था. आरोप है कि मुस्लिम समुदाय ने हत्या की है. हालांकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह भी कहा था कि एक बार जब स्थानीय पुलिस अपनी जांच पूरी कर लेगी, तो मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा.

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने संभाल लिया है. एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि एजेंसी ने कर्नाटक पुलिस से मामले को अपने हाथ में लिया है. एनआईए अधिकारी ने कहा, 'हमने मंगलवार को फिर से मामला नंबर 1022/NIA दर्ज किया है. इससे पहले कर्नाटक पुलिस ने यूएपीए की धारा 16/18/19/20 के तहत मामला दर्ज किया था.

एनआईए अधिकारी ने कहा, 'कर्नाटक में हमारी टीम पहले से ही कार्रवाई में है. अब हम बजरंग दल के सदस्य की हत्या की सभी एंगल से जांच करेंगे. ये भी देखेंगे कि आतंकी साजिश तो नहीं है. कर्नाटक सरकार ने 20 फरवरी को हुई हर्ष की हत्या के मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लागू किया था. कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे (Shobha Karandlaje) ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हत्या के मामले की एनआईए जांच का अनुरोध किया था.
सुरक्षा एजेंसियों को स्थानीय प्रतिद्वंद्विता के बजाय हर्ष की हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश का संदेह है, जिसके बाद यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. हर्ष की हत्या के बाद शिवमोग्गा में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई थी, शिवमोग्गा में कई दिन तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था. आरोप है कि मुस्लिम समुदाय ने हत्या की है. हालांकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह भी कहा था कि एक बार जब स्थानीय पुलिस अपनी जांच पूरी कर लेगी, तो मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा.

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