नई दिल्ली/चंड़ीगढ़ : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कथित खालिस्तानी समर्थकों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग पर 19 मार्च को किए गए हमले में शामिल 45 लोगों की तस्वीरें बुधवार को जारी कीं. आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से ली गई हैं और एनआईए ने उनकी पहचान के लिए जनता से मदद मांगी है. एनआईए ने एजेंसी ने तस्वीरें जारी करते हुए कहा, एनआईए जनता के सभी सदस्यों से सार्वजनिक सुरक्षा के हित में फुटेज में देखे गए व्यक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी प्रदान करने का अनुरोध करती है. व्हाट्सएप पर +91 7290009373 पर जानकारी प्रदान की जा सकती है. मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.
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REQUEST FOR IDENTIFICATION/INFORMATION
— NIA India (@NIA_India) June 14, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
On 19.03.23 these persons were involved in an attack on the High Commission of India, London. They caused grievous injury and disrespected the Indian National Flag
If anyone has any information about them, please Whatsapp/DM @+917290009373 pic.twitter.com/Rhy93cFJjA
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On 19.03.23 these persons were involved in an attack on the High Commission of India, London. They caused grievous injury and disrespected the Indian National Flag
If anyone has any information about them, please Whatsapp/DM @+917290009373 pic.twitter.com/Rhy93cFJjAREQUEST FOR IDENTIFICATION/INFORMATION
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On 19.03.23 these persons were involved in an attack on the High Commission of India, London. They caused grievous injury and disrespected the Indian National Flag
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एनआईए ने हाल ही में भारतीय उच्चायोग पर हमले के पांच सीसीटीवी फुटेज जारी किए थे. वीडियो में आरोपी को भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठा होते और फिर उस पर हमला करते देखा जा सकता है. वे धार्मिक झंडे लिए हुए थे और नारे लगा रहे थे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है. दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की, क्योंकि तिरंगे को नीचे खींच लिया गया था.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिए जाने के बाद एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया. भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी और एक जांच शुरू की गई है. विरोध के दौरान सुरक्षा की पूर्ण अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए ब्रिटिश उप उच्चायुक्त को भी भारत सरकार द्वारा बुलाया गया था. भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने इस घटना को अपमानजनक और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया.
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(आईएएनएस)